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Big decision of CBI court : चारा घोटाला में लालू को 5 साल की सजा और 60 लाख रुपये भरना होगा जुर्माना

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चारा घोटाला के सबसे बड़े डोरंडा कोषागार मामले में सीबीआई कोर्ट ने सोमवार को सजा का एलान कर दिया है। राजद सुप्रीमो लालू यादव को 5 साल की सजा सुनायी गयी है। साथ ही 60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। बता दें कि पहली सत्र की सुनवाई के दौरान लालू के अधिवक्ता ने कोर्ट से गुहार लगाते हुए कम से कम सजा देने की मांग की थी। अधिवक्ता ने कोर्ट से कहा कि लालू का स्वास्थ्य ठीक नहीं है।वह कई बीमारियों से ग्रसित है। इसलिए उन्हें कम से कम सजा दी जाए। वहीं सीबीआई के वकील ने कोर्ट में कहा कि केस का ट्रायल लम्बा होना स्वाभाविक। यह घोटाला है, समाज देखना चाहता है कि ऐसे घोटाले करने वालों को क्या सजा होती है। हर हाल में ज्यादा से ज्यादा दा सजा होनी चाहिए।

कोर्ट के बाहर राजद नेताओं का जमावड़ा

फैसला आने तक सीबीआई कोर्ट के बाहर राजद के बड़े नेताओं का जमावड़ा लगा रहा। राजद के राष्ट्रीय महासचिव और लालू के खासमखास भोला यादव, झारखंड प्रभारी जयप्रकाश नारायण यादव, पूर्व मंत्री श्याम रजक, झारखंड राजद के कार्यकारी अध्यक्ष संजय सिंह यादव, पूर्व विधायक संजय प्रसाद यादव, सुरेश पासवान समेत कई अन्य नेता सीबीआई कोर्ट के बाहर देखे ग्रे।

चारा घोटालाः लालू को अब तक चार मामलों में 27.5 साल की मिल चुकी है सजा

बहुचर्चित चारा घोटाले से जुड़े अंतिम मामले में अब से कुछ ही देर बाद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद समेत कुल 38 आरोपियों को सजा सुनायी जायेगी। सीबीआई कोर्ट डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले पर लालू के सजा का एलान करने वाली है। देखने वाली बात यह है कि अदालत इस मामले में कितने दिनों की सजा सुनाती है। मालूम हो कि चारा घोटाला के चार मामलों में लालू प्रसाद को अब तक 27.5 साल की सजा मिल चुकी है।

चाईबासा कोषागार मामले 5 साल की सजा
सुनाई गई थी


चाइबासा कोषागार से 37.7 करोड़ की अवैध निकासी मामले में लालू यादव को 5 साल की सजा सुनाई गई थी। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले से जुड़े चार मामले में अब तक सजा हो चुकी है। इस मामले में लालू यादव समेत 44 आरोपी थे। लालू को इस मामले में पांच साल की सजा के साथ 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था।

देवघर कोषागार मामले में हुई थी साढ़े तीन
साल की सजा

चारा घोटाले से जुड़ा दूसरा मामला देवघर कोषागार से 84.53 लाख रुपए की अवैध निकासी का था। इसमें लालू यादव समेत 38 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इस मामले में लालू प्रसाद को साढ़े तीन साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना लगाया गया था।

चाईबासा कोषागार के एक अन्य मामले में मिली थी 5 साल की सजा

चाईबासा कोषागार से जुड़े एक और मामले में लालू प्रसाद को पांच साल की सजा और 10 लाख का जुर्माना लगाया गया था।यह मामला 33.67 करोड़ रुपए की अवैध निकासी का था। इसमें समें लालू प्रसाद यादव समेत 56 आरोपी थे।

दुमका कोषागार मामले में दो धाराओं में 7-7 साल की सजा हुई थी

लालू से जुड़ा चौथा मामला दुमका कोषागार से है. यह मामला 3.13 करोड़ रुपए की अवैध निकासी का था। इसमें लालू प्रसाद यादव को दोषी करार देते हुए दो अलग-अलग धाराओं में 7-7 साल की सजा सुनाई गई थी। साथ ही 60 लाख रूपए का जुर्माना भी लगाया गया था।

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