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विद्यार्थी परिषद के चंदन गुप्ता की हत्या में 28 दोषी, फैसला आज, कासगंज दंगे में मारा गया था

विद्यार्थी परिषद के चंदन गुप्ता की हत्या में 28 दोषी, फैसला आज, कासगंज दंगे में मारा गया था

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Lucknow news, Kasganj news, UP news :  कासंगज में तिरंगा यात्रा के दौरान दंगे में मारे गए चंदन गुप्ता की हत्या में 28 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। गुरुवार को लखनऊ की एनआईए कोर्ट के जस्टिस विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने चर्चित मामले पर फैसला सुनाया। शुक्रवार को कोर्ट सभी दोषियों को सजा सुनाई जाएगी।

कासगंज में 26 जनवरी 2018 को चंदन गुप्ता की हत्या कर दी गई थी। चंदन मोदी-योगी का कट्टर समर्थक था। उसकी मौत के बाद कासगंज में हालात इतने खराब हो गए थे कि प्रशासन को इंटरनेट बंद करना पड़ा। कासगंज में करीब एक हफ्ते तक दंगे हुए थे।

फैसला बहुत देर सा आया

इस फैसले के बाद चंदन गुप्ता के माता-पिता की आंखों मे आंसू छलक उठे। पिता सुशील गुप्ता ने कहा- फैसला बहुत देर सा आया है, लेकिन कोर्ट के इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। जिस एक आरोपी को बरी किया गया है, उसको लेकर हमारे दिल में टीस है। उस आरोपी को भी सजा सुनानी चाहिए थी। मां संगीता गुप्ता ने कहा- इस फैसले से मुझे शांति मिली है। लगता है, मेरा बेटा चंदन मेरे घर-आंगन में ही है। सभी दोषियों को कल फांसी की सजा सुनाई जाए।

2018 में पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी

इस मामले में दिसंबर 2018 में पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। 2019 में ट्रायल शुरू हुआ। 24 जनवरी, 2019 को चंदन की बहन कीर्ति को लोकमित्र के पद पर जॉइनिंग दी गई। 5 जुलाई, 2019 को कीर्ति को पद से हटा दिया गया। 2020 में दो मुख्य आरोपी वसीम और नसीम जमानत पर जेल से बाहर आ गए। परिवार की मुख्यमंत्री से अपील के बाद नवंबर 2021 में केस लखनऊ की एनआईए कोर्ट में ट्रांसफर हो गया। तब से सुनवाई चल रही थी।

30 में से 28 आरोपियों को दोषी ठहराया

गुरुवार को एनआईए कोर्ट ने 30 में से 28 आरोपियों को दोषी करार दिया है। आरोपी नसरुद्दीन और असीम कुरैशी को सबूत के अभाव में बरी कर दिया। कोर्ट ने 28 आरोपियों को आईपीसी की धारा 147, 148, 307/149, 302/149, 341, 336, 504, 506 के तहत दोषी ठहराया। अजीजुद्दीन , मुनाजिर , आसिफ, असलम , शबाब, साकिब, आमिर रफी, सलीम, वसीम, नसीम, बबलू,अकरम, तौफीक, मोहसिन, राहत, सलमान, आसिफ, निशु, वासिफ, इमरान ,शमशाद, जफर, शाकिर, खालिद परवेज, फैजान, इमरान, शाकिर, जाहिद शामिल हैं। इसमें से 1 अजीजुद्दीन की मौत हो चुकी है, जबकि मुनाजिर रफी जेल में बंद है। एनआईए कोर्ट में देशद्रोह की धारा 124ए पर सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि इसे सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित कर रखा है। चंदन के पिता सुशील गुप्ता प्राइवेट अस्पताल में मैनेजर हैं। मां संगीता गृहिणी हैं। भाई विवेक गुप्ता सरकारी राशन की दुकान चलाते हैं।

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