New York news : न्यूयॉर्क की एक कोर्ट ने उद्योगपति गौतम अदाणी और अन्य के खिलाफ 265 मिलियन अमरीकी डालर की रिश्वतखोरी के आरोप में चल रहे तीन मामलों को एक साथ करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि इन मामलों की सुनवाई एक संयुक्त मुकदमे में एक साथ की जाएगी। यह फैसला तब आया है, जब कोर्ट ने पाया कि ये मामले एक जैसे आरोपों और लेन-देन से जुड़े हुए हैं।
अमेरिका में घूसखोरी के आरोपों का सामना कर रहे भारतीय कारोबारी गौतम अदाणी को लेकर कोर्ट सक्रिय हो गया है। कारोबारी पर एनर्जी कॉन्ट्रेक्ट्स हासिल करने के लिए रिश्वत देने के आरोप लगे थे। हालांकि, समूह ने इससे इनकार किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, न्यूयॉर्क की कोर्ट ने अदाणी और अन्य लोगों के खिलाफ जारी केस को क्लब करने के आदेश जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा है कि जॉइंट ट्रायल में सभी मामले साथ सुने जाएंगे। दरअसल, कोर्ट ने पाया है कि सभी मामलों में आरोप और लेनदेने एक तरह के हैं। इसके चलते यह फैसला लिया गया है।
सभी मामले डिस्ट्रिक्ट जज निकोलस को दिए जाएंगे
इन मामलों में अमेरिका बनाम अदाणी और अन्य, सिक्युरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन बनाम अदाणी और अन्य (अडानी के खिलाफ सिविल केस) और एसईसी बनाम कैबनेस (अन्य आरोपियों के खिलाफ सिविल केस) शामिल हैं। कोर्ट का कहना है कि यह फैसला न्यायिक प्रक्रिया को बेहतर करने और केस शेड्यूलिंग में परेशानी से बचने के लिए लिया गया है। खबर है कि सभी मामले डिस्ट्रिक्ट जज निकोलस जी गैरोफिस को दिए जाएंगे। जस्टिस गैरोफिर अदाणी के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामले भी देख रहे हैं। फिलहाल, कोर्ट के स्टाफ को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। अडानी और अन्य पर सोलर एनर्जी कॉन्ट्रेक्ट हासिल करने के लिए 2 हजार 29 करोड़ रुपए की रिश्वत देने के आरोप हैं। अदाणी समूह ने आरोपों को निराधार बताया था और कहा था, ‘हम कानून का पालन करने वाले संस्थान हैं।’