■ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मान्यता प्राप्त 8 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक
Ranchi News: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने कहा है कि दूसरे चरण के मतदान के लिए घोषित साइलेंट पीरियड में एग्जिट पोल, प्रत्याशियों के प्रचार से जुड़ा टीवी चैनल्स पर विज्ञापन आदि पर मनाही है। साइलेंट पीरियड में भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुपालन की सभी प्रत्याशियों/ राजनीतिक दलों एवं उनके कार्यकर्ताओं, पोलिंग एजेंट से अपेक्षा है। वह सोमवार को सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ निर्वाचन सदन में बैठक कर रहे थे।
श्री कुमार ने कहा है कि 20 नवम्बर की संध्या 5 बजे से पूर्व सभी प्रत्याशी मतगणना केन्द्र के लिए कॉउन्टिंग एजेंट का ब्योरा अपने सम्बन्धित आरओ को उपलब्ध करा दें। साथ ही, सभी प्रत्याशी एवं राजनीतिक दल अपने कॉउन्टिंग एजेंट को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतगणना केन्द्रों के लिए जारी दिशा-निर्देशों से अवगत करा दें।
उन्होंने कहा कि मतगणना केन्द्रों पर कॉउन्टिंग एजेंट द्वारा किसी तरह के इलेक्ट्रानिक डिवाइस जैसे मोबाइल, कैलकुलेटर, डिजिटल वॉच आदि अन्दर ले जाने की मनाही है। काउंटिंग एजेंट को अपने साथ केवल एक पेन एवं एक नोटपैड मतगणना हॉल के अन्दर ले जाने की अनुमति है। एक बार मतदान केन्द्र की बैरिकेटिंग के बाहर आने के उपरांत उन्हें दोबारा अन्दर जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी। प्रत्याशी अपने कॉउन्टिंग एजेंट के जलपान की व्यवस्था जिला निर्वाचन पदाधिकारी से अनुमति के अनुसार मतगणना हॉल के बाहर कर सकते हैं। इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की ओएसडी गीता चौबे सहित सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।