Home
National
International
Jharkhand/Bihar
Health
Career
Entertainment
Sports Samrat
Business
Special
Bright Side
Lifestyle
Literature
Spirituality

सावधान! अमेरिका में अवैध अप्रवासियों के लिए कठोर नियम लागू होंगे

सावधान! अमेरिका में अवैध अप्रवासियों के लिए कठोर नियम लागू होंगे

Share this:

चला ट्रंप कार्ड : ट्रंप युग आते ही अमेरिकी कांग्रेस ने पास किया लैकेन रिले ऐक्ट, वहां रह रहे भारतीय होंगे प्रभावित

Washington news : डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के साथ ही अमेरिका में एक नया कानून ‘लैकेन रिले एक्ट‘ पास हो गया है। यह कानून अवैध अप्रवासियों, खासकर चोरी जैसे अपराधों में शामिल लोगों के लिए कठोर नियम लगाएगा। इससे भारतीय प्रवासियों पर भी असर पड़ेगा, खासकर जो अस्थायी वीजा पर हैं या जिनके दस्तावेज पूरे नहीं हैं। लेकन रिले नाम की एक नर्सिंग छात्रा की 2023 में एक अवैध अप्रवासी ने हत्या कर दी थी, उसी के नाम पर यह कानून बना है। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल का यह पहला कानून है। हाउस ऑफ रेप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट, दोनों सदनों ने इस बिल को मंजूरी दे दी है। अब राष्ट्रपति ट्रंप के हस्ताक्षर के बाद यह कानून बन जाएगा।

यह कानून भारतीय प्रवासियों, विशेष रूप से छात्रों और अस्थायी कर्मचारियों, के लिए चिंता का विषय है। छोटे-मोटे अपराधों में भी शामिल होने पर उन्हें निर्वासन का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए, कानून का पालन करना और वीजा नियमों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। यह कानून अमेरिका की अप्रवास नीति में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। इसके दीर्घकालिक प्रभावों का आकलन करना अभी बाकी है।

यह कानून मूल रूप से सिर्फ चोरी जैसे अपराधों के लिए था, लेकिन बाद में इसमें संशोधन करके मौत या गंभीर शारीरिक चोट वाले अपराधों को भी शामिल किया गया। सीनेट ने 64-35 मतों से और हाउस ऑफ रेप्रेजेंटेटिव्स ने 263-256 मतों से इस बिल को पास किया। रिपब्लिकन पार्टी के अलावा, 46 डेमोक्रेट्स ने हाउस में और 12 डेमोक्रेट्स ने सीनेट में इसके पक्ष में मतदान किया। यह कानून दोनों दलों के समर्थन से पारित हुआ है, जो दर्शाता है कि अवैध अप्रवासन एक गंभीर मुद्दा बन गया है।

क्यों जरूरी था ये कानून?

अमेरिका में लैकन रिले की हत्या एक वेनेजुएला के अवैध अप्रवासी, जोस एंटोनियो इबारा ने की थी। इबारा पर शॉपलिफ्टिंग का आरोप था। 26 वर्षीय इबारा को रिले की हत्या का दोषी पाया गया। रिले का शव यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया के जंगली इलाके में मिला था। लैकन के पिता, जेसन रिले ने कानून पास होने पर खुशी जताई। उन्होंने कहा, ‘इससे राजनीतिक रूप से चीजें बदलने में मदद मिली है।’ उन्होंने आगे कहा, ‘हम जिस तरह से चीजें हुई हैं, उससे बहुत खुश हैं।’ यह दर्शाता है कि यह कानून पीड़ित परिवारों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। ट्रंप ने नवंबर में अपने चुनाव प्रचार के दौरान लैकन रिले के मामले का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि अप्रवासी देश का ‘खून जहरीला’ कर रहे हैं। उनका मानना था कि कठोर अप्रवास नीतियों की जरूरत है।

भारतीयों को एयरपोर्ट से लौटाया

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अवैध प्रवासियों के मुद्दे को लेकर काफी सख्त हैं और इससे भारत समेत दुनिया के कई देशों में हलचल बढ़ गई है। इमिग्रेशन नियमों में हुए बदलावों के बीच अमेरिका में रहने वाले भारतीय समुदाय भी चिंतित है। इस बीच अमेरिका के एक एयरपोर्ट से भारतीयों को एंट्री न देने की खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक अमेरिका में रहने वाले एक शख्स के भारतीय माता-पिता को वापसी टिकट न होने की वजह से अंदर जाने से मना कर दिया गया।

538 घुसपैठियों को पकड़ा गया

अमेरिका में 500 से ज्यादा ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो अवैध घुसपैठ करके आए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता संभालने के बाद से ही इसे लेकर ऐक्शन तेज है। वाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी कैरोलीन लिविट का कहना है कि गिरफ्तार 538 लोगों में से सैकड़ों लोग ऐसे हैं, जिन्हें अमेरिका से बाहर कर दिया गया है। इन्हें एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट में बिठाकर बाहर छोड़ा गया है।

तीसरी बार राष्ट्रपति बनने की तैयारी में ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सत्ता संभाले अभी हफ्ते भर भी नहीं हुए हैं, लेकिन उनकी रिपब्लिकन पार्टी के सांसद उन्हें तीसरी बार व्हाइट हाउस में बैठाने की कोशिशें शुरू कर चुके हैं। इसके लिए अमेरिकी संविधान में संशोधन की तैयारी होने लगी है। टेनेसी से रिपब्लिकन सांसद एंडी ओगल्स ने अमेरिकी संसद में एक संयुक्त प्रस्ताव पेश कर संविधान के 22वें संशोधन में नया संशोधन करने की मांग की है। अगर यह संविधान संशोधन होता है तो डोनाल्ड ट्रंप को तीसरे कार्यकाल के लिए दावेदार बनने की अनुमति मिल जाएगी। मौजूदा नियमों के मुताबिक अमेरिका में कोई शख्स अधिकतम दो कार्यकाल के लिए ही राष्ट्रपति बन सकता है। ट्रंप का यह दूसरा कार्यकाल है, जो 20 जनवरी से शुरू हुआ है।

Share this: