New Delhi news : सोमवार को देश की शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों की अश्लील फिल्म पर बड़ा फैसला देते हुए कहा कि ने कहा कि इसे देखना और डाउनलोड करना दोनों अपराध है। शीर्ष न्यायालय ने मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले को खारिज कर दिया। उसमें कहा गया था कि बच्चों की अश्लील फिल्म को डाउनलोड करना और देखना पोक्सो एक्ट और सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत अपराध नहीं है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि बच्चों की अश्लील फिल्म देखना और डाउनलोड करना पोक्सो एक्ट और सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत अपराध है।
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, Child Porn देखना, डाउनलोड करना अपराध, मद्रास हाई कोर्ट ने…
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