New Delhi news : केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 को पेश किया। इस विधेयक में बैंक खाताधारक को अपने खाते में अधिकतम 04 नामांकित व्यक्ति रखने की अनुमति देने का प्रस्ताव है।
सीतारमण ने बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 को लोकसभा में पेश करते हुए सदन को बताया कि प्रस्तावित संशोधनों से भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में प्रशासन मजबूत होगा और इसके साथ ही नामांकन और निवेशकों की सुरक्षा के सम्बन्ध में उपभोक्ता और ग्राहकों की सुविधा बढ़ेगी। इस विधेयक में बैंक खाताधारक को अपने खाते में अधिकतम 04 नामांकित व्यक्ति रखने की अनुमति देने का प्रस्ताव है।
सीतारमण ने इस विधेयक को लोकसभा में विचारार्थ और पारित करने के लिए पेश करते हुए कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम -1934, बैंकिंग विनियमन अधिनियम -1949, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम -1955, बैंकिंग कम्पनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम -1970 और बैंकिंग कम्पनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1980 में बदलाव लाने के लिए कुल 19 संशोधन प्रस्तावित किये जा रहे हैं।
उल्लेखनीय है कि इस विधेयक में दावा न किये गये लाभांश, शेयर और ब्याज या बांड के मोचन को निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने का भी प्रावधान है, जिससे व्यक्तियों को इस कोष से स्थानांतरण या रिफंड का दावा करने की अनुमति मिलेगी। इससे निवेशकों के हितों की रक्षा होगी। इस विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के मुताबिक बैंकिंग क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में काफी विकास हुआ है। इसे देखते हुए बैंक प्रशासन तथा निवेशक संरक्षण में सुधार के उद्देश्य से पांच अधिनियमों में कुछ संशोधन करना जरूरी हो गया है।