Ranchi news :झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ में राज्य के माध्यमिक शिक्षकों को एसीपी का लाभ नहीं दिए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने मामले में सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले में अगली सुनवाई दो जुलाई को होगी। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय ने अदालत को बताया कि झारखंड सरकार राज्य के सभी कर्मचारियों को एसीपी का लाभ दे रही है। स्कूलों के गैर शैक्षणिक कार्य कर रहे कर्मचारियों को भी एसीपी का लाभ दिया जा रहा है, लेकिन शिक्षकों को इससे वंचित रखा गया है जो उचित नहीं है। अदालत को बताया गया कि बिहार में शिक्षक को एसीपी का लाभ दिया जा रहा है, लेकिन झारखंड सरकार शिक्षकों को यह लाभ नहीं दे रही है। इस संबंध में झारखंड माध्यमिक शिक्षक संघ के संयुक्त सचिव मुरारी प्रसाद सिंह की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय ने अदालत को बताया कि झारखंड सरकार राज्य के सभी कर्मचारियों को एसीपी का लाभ दे रही है। स्कूलों के गैर शैक्षणिक कार्य कर रहे कर्मचारियों को भी एसीपी का लाभ दिया जा रहा है, लेकिन शिक्षकों को इससे वंचित रखा गया है जो उचित नहीं है। अदालत को बताया गया कि बिहार में शिक्षक को एसीपी का लाभ दिया जा रहा है, लेकिन झारखंड सरकार शिक्षकों को यह लाभ नहीं दे रही है। इसपर अदालत ने सरकार से जवाब मांगा है।
राज्य के माध्यमिक शिक्षकों को एसीपी का लाभ नहीं देने पर सरकार से हाई कोर्ट ने मांगा जवाब

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