Ranchi news : मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना का लाभ ले रहीं महिलाओं को 31 मार्च तक आधार कार्ड का बैंक खाते से लिंक कराना जरूरी होगा। इस तय अवधि में यदि बैंक खाता आधार से लिंक नहीं कराया जाता है, तो सम्बन्धित महिला लाभुक को योजना की राशि उनके बैंक खाते में नहीं जायेगी। यह निर्णय मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया।
बैठक के बारे में विस्तार से कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि जिन लाभुकों का आधार बैंक खाते से लिंक नहीं, उन्हें इस योजना का लाभ दिसम्बर 2024 तक ही नहीं, बल्कि मार्च 2025 तक मिलेगा। इसके बाद भी अगर लाभुकों ने आधार को बैंक से लिंक नहीं कराया, तो आगे से वह इस योजना का लाभ नहीं ले पायेंगी।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत राज्य की 18 से 50 वर्ष तक की महिलाओं को 2500 रुपये की राशि राज्य सरकार प्रति माह दे रही है।
सचिवालय सहायकों के बढ़े हुए वेतन का निर्णय वापस
झारखंड सचिवालय के सहायक और निजी सहायकों के छठे वेतनमान को लेकर बढ़े वेतन को लेकर एक अक्टूबर 2019 में जारी किये गये संकल्प को निरस्त कर दिया गया। इस सम्बन्ध में एजी ने संकल्पं में त्रुटि पायी थी और सरकार से इसमें संशोधन करने का अनुरोध किया था। इसके बाद मामले में वित्त विभाग ने संकल्प जारी कर 13 अगस्त 2014 को इसे निरस्त करने का निर्णय लिया था। इस मामले में वित्त विभाग ने पाया कि छठे रिवाइज वेतनमान को एक जनवरी 2006 के पूर्व से पदस्थापित झारखंड सचिवालय के सहायक और निजी सहायक के कर्मियों के वेतन निर्धारण के लिए न्यूनतम वेतन 18460 रुपये देने का निर्णय असंगत है। इस वजह से विभाग ने इससे सम्बन्धित संकल्प को निरस्त करने की अनुसंशा सरकार से की थी। इन कर्मियों को भुगतान की गयी अधिक राशि को समान किस्तों में वापस करनी होगी।
कैबिनेट ने अन्य फैसले
– रजनीश कुमार पांडेय बनाम भारत सरकार और अन्य में सुप्रीम कोर्ट की ओर से पारित आदेश पर दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए राज्य के प्रारम्भिक विद्यालयों में इंटरमीडिएट स्तरीय विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 2399 और स्नातक स्तरीय विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 1052 पद यानी कुल 3451 पदों पर नियुक्ति का निर्णय लिया गया।
– झारखंड सचिवालय सेवा के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की कोटि से प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति से सम्बन्धित झारखंड सचिवालय सेवा नियमावली- 2010 में सीमित प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित प्रावधान को शिथिल करने की स्वीकृति दी गयी। इसके तहत अब प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति के लिए परीक्षा नहीं देनी होगी।
– झारखंड हाई कोर्ट की ओर से सेवा नियमितीकरण सम्बन्धी पारित विभिन्न आदेश और विभागीय नियमितीकरण समिति की बैठक में की गयी अनुशंसा के तहत छह कर्मियों की सेवा को नियमित करने का निर्णय लिया गया।
– झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से पुलिस संगठन के अतिरिक्त गृह, कारा और आपदा प्रबंधन विभाग के सभी कार्यालयों के निर्माण कार्य करने के लिए विभागीय संकल्प में संशोधन करने की स्वीकृति दी गयी।
– निर्माण कार्य श्रेणी में 18 जुलाई 2022 से प्रभावी वस्तु और सेवा कर (गुड़स एंड सर्विस टैक्सक, जीएसटी) की दर 12 प्रतिशत की जगह 18 प्रतिशत की वृद्धि पर जल संसाधन विभाग के टेंडर में भुगतान करने की मंजूरी दी गयी।
– वित्तीय वर्ष 2024-25 के तीसरे अनुपूरक व्यय विवरणी की घटनोत्तर स्वीकृति दी गयी।
– झारखंड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (विशेष छूट) विधेयक-2025 के गठन की मंजूरी दी गयी।
– झारखंड इकनॉमिक सर्वे 2024-25 को विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत करने के सम्बन्ध की घटनोत्तर स्वीकृति दी गयी।
– वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट प्राक्कलन पर घटनोत्तर मंजूरी दी गयी।
– ई-कोर्ट प्रोजेक्ट के तृतीय चरण के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार ने प्राप्त सैद्धांतिक सहमति पर राज्य सरकार की ओर से प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी की ओर से त्रि-पक्षीय एकरारनामा (एमओयू ) की घटनोत्तर स्वीकृति दी गयी।
– झारखंड प्रशासनिक सेवा की अधिकारी और लातेहार जिले के मनिका प्रखंड की बीडीओ साधना जयपुरियार को बर्खास्त करने की सहमति कैबिनेट ने दी। उन्हें मनरेगा योजना में जेट्रोफा की खेती में गड़बड़ी का दोषी पाया गया था।
– एजी कार्यालय, रांची के कर्मियों से संबंधित कार्यों के लिए जारी डिजिटलीकरण प्रक्रिया के क्रम में दूसरे के रूप में 50.037 लाख रुपये की वित्तीय सहायता की स्वीकृति दी गयी।
– स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत झारखंड कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्त) नियमावली-2025 के गठन की मंजूरी दी गयी।
– बालपहाड़ी सिंचाई योजनान्तर्गत बालपहाड़ी डैम के अधोप्रवाह में राज्य सरकार की ओर से बालपहाड़ी बराज के निर्माण के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति की स्वीकृति दी गयी।