सत्ता पक्ष के विधायकों संग मुख्यमंत्री ने की रणनीतिक मंत्रणा, सुरक्षा के मद्देनजर सत्र के दौरान लागू रहेगी निषेधाज्ञा
27 मार्च तक लागू रहेगी निषेधाज्ञा
Ranchi news : झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से शुरू होगा और 27 मार्च तक चलेगा। इस निमित्त डॉ. श्रीकृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, रांची में मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में सत्ता पक्ष के विधायक गणों की बैठक हुई। इसमें 24 फरवरी से 27 मार्च, 2025 तक आहूत षष्टम झारखंड विधानसभा के द्वितीय (बजट) सत्र के मद्देनजर रणनीति निर्धारण को लेकर विचार-विमर्श हुआ।
बजट सत्र के दौरान विधानसभा परिसर के आसपास निषेधाज्ञा लागू रहेगी, जिसके तहत विधानसभा परिसर के 750 मीटर के दायरे में (न्यायालय परिसर को छोड़ कर) किसी तरह के जुलूस, रैली, प्रदर्शन और घेराव पर रोक रहेगी।
बजट सत्र 24 फरवरी से शुरू होने के आलोक में सुरक्षा के मद्देनजर विधानसभा सत्र के दौरान निषेधाज्ञा जारी की गयी है। सदर एसडीओ उत्कर्ष कुमार ने बीएनएसएस की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड विधानसभा परिसर के 750 मीटर के दायरे (उच्च न्यायालय परिसर को छोड़ कर) में निषेधाज्ञा लागू रहने का आदेश जारी किया है। एसडीओ ने रविवार को बताया कि यह निषेधाज्ञा 24 फरवरी के सुबह 8.00 बजे से 27 मार्च के रात 10 बजे तक के लिए लागू रहेगी। उन्होंने बताया कि इस दौरान पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होने या चलने, किसी भी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, बंदूक, राइफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद, हरवे-हथियार ; जैसे-लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला लेकर निकलन२ या चलने पर पाबंदी रहेगी। साथ ही, किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करने पर रोक रहेगी।