Ranchi news : धनबाद के बहुचर्चित जज उत्तम आनंद की मौत मामले में झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ में सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सीबीआइ के जवाब को देखते हुए खंडपीठ ने जनहित याचिका निष्पादित कर दी। इससे पहले सीबीआइ की ओर से पीठ को बताया गया कि जज उत्तम आनंद की मौत मामले का अनुसंधान पूरा कर लिया गया है। अनुसंधान में किसी बड़े षडयंत्र का कोई मामला नहीं मिला है।
अमेरिका से मंगाई गई अभियुक्तों के वाट्सएप चैट की रिपोर्ट
सीबीआइ ने कोर्ट को बताया कि मामले में अंतिम चार्जशीट भी निचली अदालत में दाखिल की जा चुकी है। इस मामले में पूर्व में दो अभियुक्त को सजा भी मिल चुकी है। षडयंत्र की आशंका को देखते हुए सीबीआइ की ओर से दोनों अभियुक्तों के वाट्सएप चैट की रिपोर्ट अमेरिका से मंगाई गई है। लेकिन, इसमें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। अब मामले में सुनवाई नहीं की जानी चाहिए।
अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा भुगत रहे ये दो
28 जुलाई 2021 की सुबह जज उत्तम आनंद की आटो से टक्कर मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में स्पीडी ट्रायल चला। धनबाद सीबीआइ की विशेष अदालत ने छह अगस्त 2022 को अभियुक्त राहुल वर्मा और लखन वर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इन्हें अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा दी है।