Ranchi news : जज चंद्रभानु कुमार की अदालत ने बकाया राशि की वसूली करने को लेकर ग्रामीण कार्य विभाग के बैंक खाता को जब्त कर लिया है। नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड की वर्ष 2013 से बकाया 78.68 लाख की वसूली करने के लिए कोर्ट ने शनिवार को बैंक खाते को जब्त करने का निर्देश दिया। कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए रांची सिविल कोर्ट के नाजिर जीशान इकबाल के नेतृत्व में ग्रामीण कार्य विभाग के स्टेट बैंक आफ इंडिया, हटिया शाखा स्थित बैंक खाते को जब्त किया गया।
कंपनी ने कार्य किया था पूरा, पर नहीं हुआ भुगतान
कंपनी की ओर से अदालत में दाखिल आवेदन में कहा गया था कि बकाए पर 18 प्रतिशत ब्याज के तहत अब राशि 2.20 करोड़ रुपये हो गई है। राशि की वसूली करने के लिए ग्रामीण कार्य विभाग के बैंक खाते को जब्त किया जाए। नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड को ग्रामीण कार्य विभाग की ओर से रांची जिला अंतर्गत छोटे-छोटे पुल और पुलिया का निर्माण करने का आदेश मिला था। नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन द्वारा वर्ष 2011-12 में उक्त कार्य को पूरा कर दिया गया। लेकिन, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा आवंटित राशि का भुगतान नहीं किया गया।
78.68 लाख के भुगतान का दिया था आदेश
नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन लिमिटेड ने आर्बिट्रेटर के समक्ष मामले को उठाया। आर्बिट्रेटर ने मामले में वर्ष 2014 में 78.68 लाख के भुगतान करने का आदेश दिया। इसके बावजूद उक्त राशि का भुगतान नहीं किया गया। तब रांची सिविल कोर्ट में वर्ष 2023 में एग्जिक्यूशन मुकदमा दायर किया गया। जिसके तहत ग्रामीण कार्य विभाग के बैंक खाते को जब्त करने का आदेश दिया गया।