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पहले भी कई बार इनकम टैक्स पर राहत दे चुकी है मोदी सरकार

पहले भी कई बार इनकम टैक्स पर राहत दे चुकी है मोदी सरकार

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2014 से पर्सनल इनकम टैक्स में कुछ ना कुछ बदलाव होते रहे, 2020 में न्यू टैक्स रिजीम लाई गई, 2023 में स्टैंडर्ड डिडक्शन लागू

New Delhi news :  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि चौंकाने वाले प्रशासक की रही है, लेकिन टैक्स के मामले में वो प्रेडिक्टिव हो गए थे। लोगों ने टैक्स पर बड़ी राहत की उम्मीद लगभग छोड़ दी थी। लेकिन पीएम मोदी ने इस बार फिर सबको गलत साबित कर दिया। वित्त वर्ष मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में न्यू टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख रुपये तक की आमदनी को पूरी तरह टैक्स फ्री करने की चौंकाने वाली घोषणा कर दी। मोदी सरकार ने भले ही टैक्स पर इतनी बड़ी राहत पहली बार दी हो, लेकिन 2014 से ही पर्सनल इनकम टैक्स में कुछ ना कुछ बदलाव तो होते ही रहे। मोदी सरकार ने 2025 के बजट में वो कर दिखाया, जिसके लिए वो जानी जाती है।

2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। भाजपा ने गठबंधन सरकारों के दौर को खत्म करते हुए 282 सीटें लेकर बहुमत की सरकार बनाई। इस बड़ी जीत में नौकरी पेशा मध्य वर्ग का बड़ा योगदान रहा। भाजपा को आगे के आम चुनावों में भी मध्य वर्ग का साथ मिलता रहा, लेकिन 2014 से 2024 के 10 वर्षों में यह धारणा गहराती गई कि मोदी सरकार टैक्स के मोर्चे पर अपने सबसे वफादार मतदाता वर्ग को सच में महसूस होने वाली राहत देने की सोच नहीं रही है।

11 वर्षों में इनकम टैक्स की प्रमुख घोषणाएं

2014 के बजट में टैक्स स्लैब में बदलाव करते हुए टैक्स छूट की सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये कर दी गई।

2016 के बजट में 5 लाख रुपये तक की कमाई को टैक्स फ्री कर दिया गया।

2017 के बजट में 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक के स्लैब में टैक्स रेट 10% से घटाकर 5% कर दिया गया।

2018 के बजट में 40 हजार रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन की घोषणा की गई।

2019 के अंतरिम बजट में 5 लाख रुपये तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया गया था।

2019 के अंतरिम बजट में स्टैंडर्ड डिक्शन की रकम 40 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दी गई।

2020 में नई टैक्स रिजीम की घोषणा की गई और इसमें भी 5 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स फ्री कर दी गई।

2022 में करदाताओं को दो वर्ष के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न में गलतियां सुधारने की अनुमति दी गई।

2023 के बजट में न्यू टैक्स रिजीम के तहत 7 लाख रुपये तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया गया था।

2023 के बजट में न्यू टैक्स रिजीम के तहत भी 50 हजार रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन की अनुमति दे दी गई।

2023 में टैक्स स्लैब में ओल्ड टैक्स छूट की सीमा 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दी गई।

2024 के बजट में नई टैक्स रिजीम के तहत 7 लाख रुपये तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया गया।

2024 के बजट में नई टैक्स रिजीम के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन की रकम 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 75 हजार रुपये कर दी।

2025 के बजट में नई टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख रुपये तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया गया। 75 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी लागू रखा गया है।

2025 के बजट में टैक्स स्लैब में छूट वाली इनकम की सीमा बढ़ाकर 3 लाख से 4 लाख रुपये कर दी गई है।

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