आर्टिकल-370, ईवीएम पर फैसले दिए, चाचा को इंदिरा ने सीजेआई नहीं बनने दिया था
New Delhi news : डीवाई चंद्रचूड़ के सेवानिवृत्त होने के बाद जस्टिस संजीव खन्ना भारत के 51वें चीफ जस्टिस बनेंगे। वे सोमवार को शपथ लेंगे। संजीव खन्ना की विरासत वकालत की रही है। उनके पिता देवराज खन्ना दिल्ली हाईकोर्ट के जज रहे हैं। वहीं चाचा हंसराज खन्ना सुप्रीम कोर्ट के मशहूर जज थे। उन्होंने इंदिरा सरकार के इमरजेंसी लगाने का विरोध किया था। साथ ही राजनीतिक विरोधियों को बिना सुनवाई जेल में डालने पर भी नाराजगी जताई थी।
…और सुप्रीम कोर्ट से इस्तीफा दे दिया
1977 में वरिष्ठता के आधार पर उनका चीफ जस्टिस बनना तय माना जा रहा था, लेकिन जस्टिस एमएच बेग को सीजेआई बनाया गया। इसके विरोध में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस्तीफा दे दिया। इंदिरा की सरकार गिरने के बाद वह चौधरी चरण सिंह की सरकार में तीन दिन के लिए कानून मंत्री भी बने थे। संजीव खन्ना अपने चाचा से प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने 1983 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस लॉ सेंटर से एलएलबी की। इसके बाद जस्टिस खन्ना ने दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट से वकालत शुरू की। फिर दिल्ली सरकार के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और दीवानी मामलों के लिए स्टैंडिंग काउंसल भी रहे। साल 2005 में जस्टिस खन्ना दिल्ली हाईकोर्ट के जज बने। 13 साल तक दिल्ली हाईकोर्ट के जज रहने के बाद 2019 में जस्टिस खन्ना का प्रमोशन सुप्रीम कोर्ट के जज के बतौर हो गया।
सुप्रीम कोर्ट का जज बनना भी विवादों में रहा
संजीव खन्ना का हाईकोर्ट जज से प्रमोट होकर सुप्रीम कोर्ट का जज बनना भी विवादों में रहा था। 2019 में जब सीजेआई रंजन गोगोई ने उनके नाम की सिफारिश की, तब जजों की सीनियॉरिटी रैंकिंग में खन्ना 33वें स्थान पर थे। गोगोई ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट के लिए ज्यादा काबिल बताते हुए प्रमोट किया। उनकी इस नियुक्ति के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कैलाश गंभीर ने तब के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को चिट्ठी भी लिखी। कैलाश ने लिखा था- 32 जजों की अनदेखी करना ऐतिहासिक भूल होगी। इस विरोध के बावजूद राष्ट्रपति कोविंद ने जस्टिस खन्ना को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस के बतौर अपॉइंट किया। 18 जनवरी 2019 को संजीव ने पद ग्रहण कर लिया।
जस्टिस खन्ना ने सेम सेक्स मैरिज केस से जुड़ी याचिका की सुनवाई से खुद को दूर रखा था
जस्टिस खन्ना ने सेम सेक्स मैरिज केस से जुड़ी याचिका की सुनवाई से खुद को दूर रखा था। उन्होंने इसके पीछे व्यक्तिगत कारण बताया था। जुलाई 2024 में समलैंगिक विवाह के मामले पर रिव्यू पिटीशन की सुनवाई के लिए चार जजों की बेंच बनाई गई थी, जस्टिस खन्ना भी इसमें शामिल थे। सुनवाई से पहले जस्टिस खन्ना ने कहा कि उन्हें इस मामले से छूट दी जाए। कानूनी भाषा में इसे खुद को केस से अलग करना कहते हैं। जस्टिस खन्ना के अलग होने के चलते सुनवाई अगली बेंच के गठन तक टालनी पड़ी।
जस्टिस खन्ना के बड़े फैसले
सुप्रीम कोर्ट में अपने 6 साल के करियर में जस्टिस खन्ना 450 जजमेंट बेंचों का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने खुद 115 जजमेंट लिखे। इसी साल जुलाई में जस्टिस खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत दी थी। बीते 8 नवंबर को एएमयू से जुड़े फैसले में जस्टिस खन्ना ने यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी स्टेटस दिए जाने का समर्थन किया है।