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शहीद व दुर्घटना में मृत पुलिस कर्मियों के परिजनों को अनुग्रह राशि की नयी व्यवस्था, आप भी जानें

शहीद व दुर्घटना में मृत पुलिस कर्मियों के परिजनों को अनुग्रह राशि की नयी व्यवस्था, आप भी जानें

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UP news, Lucknow news ;  उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस विभाग के अफसरों और कर्मचारियों के विशेष जोखिम भरे कार्य के दौरान अदम्य साहस और विशिष्ट वीरता प्रदर्शित करते हुए शहीद होने पर उनके आश्रितों और परिजनों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि दिये जाने की नयी व्यवस्था तय की है। अब दुर्घटना या घटनाओं में शहीद होने पर मृतक पुलिस कर्मी की पत्नी या माता पिता के जीवित न रहने पर उसके कानूनी उत्तराधिकारी को अनुग्रह राशि मिलेगी। यही नहीं, इस शासनादेश में महिला पुलिस कर्मियों के कर्तव्य पालन के दौरान दुर्घटना में मरने पर या घटनाओं में शहीद होने पर अनुग्रह राशि मृतक महिला पुलिस कर्मी के पति या कानूनी उत्तराधिकारी को मिलेगी। मृतक पुलिस कर्मी अगर अविवाहित है तो सम्पूर्ण अनुग्रह राशि मृतक के माता पिता को मिलेगी।

ऐसी स्थिति में शहीद सैनिक की पत्नी को मिलेगी राशि

इस बाबत एक नया शासनादेश जारी किया गया है। अब पुरुष पुलिस कर्मी के शहीद होने पर उसकी पत्नी या माता-पिता तीनों के न होने की सूरत में ऐसे शहीद पुलिस कर्मी के कानूनी जीवन साथी को यह अनुग्रह राशि दी जाएगी। यही नहीं इस नये शासनादेश में शहीद होने वाली महिला पुलिस कर्मियों के पति या कानूनी जीवन साथी को भी अनुग्रह राशि का हकदार बना दिया गया है। इस बारे में विगत 20 अक्तूबर 2017 को जारी हुए शासनादेश को संशोधित करते हुए नये शासनादेश में कहा गया है कि कर्तव्य पालन की अवधि में पुलिस कर्मियों के दुर्घटना में मृत्यु होने पर मृतक पुलिस कर्मी की पत्नी को 20 लाख रुपये और मृतक पुलिस कर्मी के माता पिता को पांच लाख रुपये की अनुग्रह राशि प्रदेश सरकार की ओर से प्रदान की जाएगी।

ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर पुलिसकर्मी की पत्नी को 40 लाख और मृतक के माता-पिता को 10 लाख

 इसी क्रम में आतकंवादी, अराजक तत्वों की गतिविधियों में हिंसा, देश की सीमा पर अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध या सीमा पर छुटपुट घटनाओं अथवा लड़ाकु, आतकंवादियों या फिर अतिवादियों आदि की गतिविधियों के फलस्वरूप और अति दुर्लभ पहाड़ी ऊंचाईयों, दुर्लभ अथवा प्राकृतिक विपदाओं या फिर बहुत ही खराब मौसम में कर्तव्य पालन करते हुए मृत्यु होने पर मृतक पुलिस कर्मी की पत्नी को 40 लाख रुपये और मृतक के माता-पिता को 10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी।

इस नये शासनादेश में मृतक पुलिस कर्मी के परिवार में अनुग्रह राशि के सवाल पर विवाद को बचाने के लिए भी स्पष्ट व्यवस्था की गयी है। शासनादेश के अनुसार कर्तव्य पालन की अवधि में दुर्घटना में मृत्यु होने पर मृतक पुलिस कर्मी के माता-पिता में से किसी के भी जीवित न रहने पर 25 लाख रुपये की अनुग्रह राशि मृतक पुलिस कार्मिक की पत्नी को दी जाएगी।

माता-पिता के न होने पर पत्नी को 50 लख रुपए

आतकंवादी घटनाओं, युद्ध, प्राकृतिक आपदाओं, खराब मौसम में कर्तव्य पालन के दौरान शहीद होने पर मृतक पुलिस कर्मी के माता पिता में से किसी के भी जीवित न रहने पर सम्पूर्ण 50 लाख रुपये की राशि शहीद पुलिस कर्मी की पत्नी को मिलेगी। इसी तरह मृतक पुलिस कर्मी की पत्नी के जीवित न होने पर दुर्घटना में मरने पर 25 लाख और अन्य घटनाओं में शहीद होने पर 50 लाख रुपये की राशि मृतक के माता पिता को प्रदान की जाएगी। मृतक पुलिस कार्मिक की पत्नी और माता-पिता के जीवित न रहने पर दुर्घटना में मरने पर 25 लाख और अन्य घटनाओं में शहीद होने पर 50 लाख रुपये की राशि मृतक के कानूनी उत्तराधिकारी को प्रदान की जाएगी। अगर कर्तव्य पालन के दौरान दुर्घटना में महिला पुलिस कार्मिक की मृत्यु होती है तो उसके पति को 25 लाख और घटनाओं में शहीद होने पर 50 लाख रुपये की राशि मिलेगी। अगर मृतक महिला पुलिस कार्मिक के पति जीवित न हों तो यह अनुग्रह राशि मृतक महिला पुलिस कार्मिक के कानूनी उत्तराधिकारी को दी जाएगी। दुर्घटना में मृत पुलिस कार्मिक अगर अविवाहित है तो उनके माता पिता को 25 लाख और घटनाओं में शहीद होने पर उनके माता-पिता को 50 लाख रुपये की अनु्ग्रह राशि मिलेगी।

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