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अब सुविधा’ एप्प से प्रत्याशियों को मिलेगी नामांकन प्रक्रिया में सुविधा

अब सुविधा’ एप्प से प्रत्याशियों को मिलेगी नामांकन प्रक्रिया में  सुविधा

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मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने की राजनीतिक दलों के साथ बैठक, 40 लाख रुपये की खर्च सीमा तय

Ranchi News : मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने कहा है कि विधानसभा आम निर्वाचन की घोषणा के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी है। इस दौरान सभी राजनीतिक दलों एवं निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्याशियों के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कुछ आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। इसका अनुपालन कर स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित होगा। निर्वाचन प्रक्रिया में सभी के लिए समान अवसर प्राप्त हो, इस उद्देश्य से प्रत्येक प्रत्याशियों द्वारा निर्वाचन के दौरान 40 लाख रुपये की खर्च सीमा तय की गयी है। प्रत्याशियों के खर्च में पारदर्शिता लाने के लिए खर्च के ब्योरा की पंजी जिला निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में जमा करानी होती है। इस पंजी का जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा उनके कार्यालय की वेबसाईट पर सार्वजनिक की जाती है। वह बुधवार को विधानसभा निर्वाचन हेतु आदर्श आचार संहिता लागू होने के उपरांत सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर रहे थे।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा SUVIDHA एप्प बनाया गया है, जिसके इस्तेमाल से प्रत्याशियों द्वारा नामांकन प्रक्रिया में उपयोग होनेवाले सभी आवेदनों को भरा जा सकता है। साथ ही, नामांकन के दिन के लिए आरओ ऑफिस में अपॉइंटमेंट भी ली जा सकती है। इसके साथ इस माध्यम से अपना ब्योरा भरने एवं एफिडेविट बनाने में भी सहायता प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि सी–वीजिल एप्प के माध्यम से आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन मामलों पर त्वरित शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्याशियों के लिए “क्या करे, क्या नहीं करें” की निर्देशिका जारी की


उन्होंने कहा कि सभी प्रत्याशियों से अपेक्षा की जाती है कि निर्वाचन सम्बन्धित सभी निर्देशों को समझते हुए इससे अपने कार्यकर्ताओं को भी अवगत करायें, जिससे निर्वाचन सम्बन्धी व्यय की गणना में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो। उन्होंने कहा कि निर्वाचन के दौरान प्रत्याशियों द्वारा प्रचार-प्रसार, निर्वाचन प्रक्रिया, स्टार कैंपेनर, राजनीतिक दल आदि के लिए राज्य द्वारा कुछ नियम बनाये गये हैं। साथ ही, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा भी “क्या करे, क्या नहीं करें” की निर्देशिका जारी की गयी है। निर्वाचन के दौरान इनका अनुपालन एवं भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का अनुपालन कर किसी प्रकार के संशय से बचा जा सकता है।

सिस्टम एनालिस्ट ने दी ऑनलाइन एप्लीकेशन के उपयोग की जानकारी


इस अवसर पर सिस्टम एनालिस्ट एस एन जमील द्वारा निर्वाचन में उपयोग आनेवाले ऑनलाइन एप्लीकेशन जैसे सी–विजिल, सुविधा एप्प, केवाईसी आदि प्रत्याशियों के उपयोग में आने वाले विभिन्न एप्लिकेशनों के इस्तेमाल के विषय में बिन्दुवार जानकारी दी गयी।
इस अवसर पर अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉ. नेहा अरोड़ा, ओएसडी गीता चौबे, सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी देव दास दत्ता सहित विभिन्न मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

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