अब जितना दिन खा लिए, खा लिए, अभी 20 दिन मत सोचिए कि यहां मीट-मांस की..
Bengaluru news : कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के विकसित शहरों में शामिल है। यह शहर अपनी परंपराओं के लिए भी जाना जाता है और आधुनिकता के साथ तालमेल बिठाने के लिए भी। अभी एक महत्वपूर्ण खबर मिली है कि बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी कर 23 जनवरी से 17 फरवरी तक लहंगा एयरफोर्स स्टेशन के 13 किलोमीटर के दायरे में मांस की दुकानों और मांसाहारी भोजनालयों को बंद करने का आदेश दिया है। मतलब साफ है कि 22 जनवरी तक भले आप इस इलाके में सार्वजनिक रूप से मांस का सेवन कर सकते हैं, लेकिन 23 जनवरी से 17 फरवरी तक आपको इससे दूर रहना पड़ेगा।
एरो इंडिया शो के कारण लिया गया फैसला
महानगरपालिका प्रशासन की ओर से बताया गया है कि यह कदम 10 से 14 फरवरी तक होने वाले एयरो इंडिया शो के लिए एहतियात के तौर पर उठाया गया है। बीबीएमपी सूत्रों ने बताया कि यह कदम मुख्य रूप से अभ्यास सत्र और कार्यक्रम के दौरान विमानों से पक्षियों के टकराने को रोकने के लिए उठाया गया है।
उल्लंघन करने पर होगी कड़ी कार्रवाई
महानगर पालिका प्रशासन की ओर से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि उक्त आदेश का उल्लंघन करने पर बीबीएमपी अधिनियम 2020 और भारतीय विमान नियम 1937, नियम 91 के तहत दंड लगाया जाएगा। याद दिला दें कि इस बार एयरो इंडिया का यह 15वां संस्करण है।Bengaluru news : कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के विकसित शहरों में शामिल है। यह शहर अपनी परंपराओं के लिए भी जाना जाता है और आधुनिकता के साथ तालमेल बिठाने के लिए भी। अभी एक महत्वपूर्ण खबर मिली है कि बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी कर 23 जनवरी से 17 फरवरी तक लहंगा एयरफोर्स स्टेशन के 13 किलोमीटर के दायरे में मांस की दुकानों और मांसाहारी भोजनालयों को बंद करने का आदेश दिया है। मतलब साफ है कि 22 जनवरी तक भले आप इस इलाके में सार्वजनिक रूप से मांस का सेवन कर सकते हैं, लेकिन 23 जनवरी से 17 फरवरी तक आपको इससे दूर रहना पड़ेगा।
एरो इंडिया शो के कारण लिया गया फैसला
महानगरपालिका प्रशासन की ओर से बताया गया है कि यह कदम 10 से 14 फरवरी तक होने वाले एयरो इंडिया शो के लिए एहतियात के तौर पर उठाया गया है। बीबीएमपी सूत्रों ने बताया कि यह कदम मुख्य रूप से अभ्यास सत्र और कार्यक्रम के दौरान विमानों से पक्षियों के टकराने को रोकने के लिए उठाया गया है।
उल्लंघन करने पर होगी कड़ी कार्रवाई
महानगर पालिका प्रशासन की ओर से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि उक्त आदेश का उल्लंघन करने पर बीबीएमपी अधिनियम 2020 और भारतीय विमान नियम 1937, नियम 91 के तहत दंड लगाया जाएगा। याद दिला दें कि इस बार एयरो इंडिया का यह 15वां संस्करण है।