Ranchi news: हाईकोर्ट के जस्टिस एसएन प्रसाद और जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की खंडपीठ में गुरुवार को धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो की संपत्ति की जांच को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार, सीबीआई और इनकम टैक्स से जवाब मांगा है। अदालत ने पूछा है कि क्या प्रार्थी की याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं। मामले में अगली सुनवाई 17 अप्रैल को होगी। इस मामले में पूर्व में ईडी ने प्रार्थी की साख और याचिका सुनवाई योग्य नहीं होने का मुद्दा उठाया था। ईडी ने यह भी कहा है कि ढुलू महतो के खिलाफ सात प्राथमिकी को देखते हुए वर्ष 2023 में ईडी ने ईसीआइआर (प्राथमिकी) दर्ज किया है, जिसकी जांच चल रही है। इस संबंध में सोमनाथ चटर्जी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सांसद ढुल्लू महतो की संपत्ति की जांच की मांगी है। याचिका में कहा गया है कि सांसद ढुल्लू महतो ने अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की है, जिसकी जांच होनी चाहिए। प्रार्थी की ओर से याचिका में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और सरकार को प्रतिवादी बनाया है। ईडी की ओर से अधिवक्ता अमित कुमार दास और सौरभ कुमार ने पक्ष रखे। पूर्व में ईडी की ओर से कहा गया था कि प्रार्थी की समान याचिका खारिज हो चुकी है। उनकी ओर से फिर से समान तथ्यों के साथ याचिका दाखिल की गई है। इस बार प्रार्थी ने याचिका में सांसद ढुल्लू महतो को प्रतिवादी नहीं बनाया है। इसलिए, इस याचिका पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए।