New Delhi news : हवाई यात्रियों के लिए अब हैंडबैग से जुड़ी सख्त नियमावली लागू की जा रही है। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने नई व्यवस्था के तहत यात्रियों को एक ही हैंडबैग या कैबिन बैग ले जाने की अनुमति दी है। यह नियम अगले महीने से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों उड़ानों पर लागू होगा। सरकार का उद्देश्य इन नियमों के जरिए हवाई अड्डों पर बढ़ते यात्री दबाव को नियंत्रित करना और सुरक्षा जांच को अधिक प्रभावी बनाना है।
नए नियम के मुताबिक हर यात्री को अधिकतम एक ही हैंडबैग ले जाने की अनुमति होगी। इस बैग का वजन 7 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। अन्य सामान को चेक-इन लगेज के तौर पर ले जाना अनिवार्य होगा।
कैबिन बैग का आकार 55 सेंटीमीटर ऊंचाई, 40 सेंटीमीटर लंबाई और 20 सेंटीमीटर चौड़ाई से अधिक नहीं होना चाहिए। यह नियम सभी एयरलाइंस के लिए समान रहेगा, जिससे सुरक्षा जांच में आसानी होगी। यदि यात्री का बैग तय वजन या आकार से अधिक हुआ, तो अतिरिक्त शुल्क देना होगा।
हालांकि, 2 मई 2024 से पहले बुक किए गए टिकट पर पुरानी नीति लागू होगी, जिसमें इकोनॉमी में 8 किलोग्राम, प्रीमियम इकोनॉमी में 10 किलोग्राम और फर्स्ट/बिजनेस क्लास में 12 किलोग्राम की सीमा है। हालांकि, इन टिकटों को दोबारा रि-शेड्यूल करने पर नई नीति लागू होगी। यूं तो पहले लगेज को लेकर फ्लाइट में इस तरह के खास नियम लागू थे जिनका ध्यान यात्रियों को रखना पड़ता था। मगर एयर इंडिया और इंडिगो समेत सभी प्रमुख एयरलाइंस ने अपने बैगेज नियमों को नई गाइडलाइंस के अनुसार अपडेट कर दिया है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे फ्लाइट से पहले अपने बैग के वजन और आकार की जांच कर लें, ताकि अंतिम समय में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।