Ranchi news : मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने रांची की बीटेक छात्रा के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या करने के मामले में ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के मौत की सजा के फैसले पर रोक लगा दी है। इस मामले में रांची के ट्रायल कोर्ट और झारखंड हाईकोर्ट ने आरोपी राहुल राज को फंसा फांसी की सजा दी थी। इस फैसले को आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
निचली अदालत और हाईकोर्ट के रिकॉर्ड की मांगी प्रति
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस यू भुइयां की पीठ ने निचली अदालत और हाई कोर्ट के रिकार्ड की प्रति मांगी है। पीठ ने कहा कि तब तक फांसी की सजा पर रोक रहेगी।
इसी साल 9 सितंबर को हाईकोर्ट ने बरकरार रखी थी फांसी की सजा
गौरतलब है कि नौ सितंबर 2024 को झारखंड हाई कोर्ट ने राहुल राज की फांसी की सजा को बरकरार रखा था। सीबीआइ कोर्ट ने राहुल राज को फांसी की सजा सुनाई थी। हाई कोर्ट ने राहुल राज की अपील याचिका खारिज कर दी थी।
2019 में सीबीआई कोर्ट ने ठहराया था दोषी
रांची की सीबीआई कोर्ट ने अभियुक्त राहुल को 20 दिसंबर 2019 को दोषी करार दिया था। मामले को जघन्य अपराध की श्रेणी में रखते हुए उसे 21 दिसंबर 2019 को फांसी की सजा सुनाई थी। 15 दिसंबर 2016 को राहुल राज ने बीटेक की छात्रा के साथ दुष्कर्म किया और गला दबाकर हत्या कर दी। फिर उसकी डेड बॉडी को जला भी दिया था।