Ranchi news : इस दीपावली झारखंडवासी रात आठ से दस बजे तक ही पटाखे चला सकेंगे। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दीपावली एवं अन्य त्योहारों के दौरान वायु व ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण को केंद्र में रखकर संबंधित आदेश जारी किया है। पर्षद द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि दीपावली में पटाखे मात्र दो घंटे ही चलाए जा सकेंगे।
छठ, क्रिसमस व नववर्ष के लिए भी दिशानिर्देश जारी
बोर्ड ने जारी आदेश में यह भी कहा है कि जिलों के शहरी क्षेत्रों में वायु व ध्वनि की गुणवत्ता स्तर ‘अच्छी या संतोषप्रद’ श्रेणी में आते हैं। ऐसे में वैसे पटाखों की ही बिक्री की जा सकेगी, जिनकी ध्वनि सीमा 125 डेसिबल (ए) से कम हो। इसी तरह छठ में सुबह छह बजे से आठ बजे तक और क्रिसमस व नववर्ष में मध्य रात्रि 11.55 से मध्य रात्रि 12.30 बजे तक पटाखे चलाए जा सकेंगे।
जिलास्तर पर जारी होगा दिशानिर्देश
चेतावनी दी गई है कि जो भी व्यक्ति इन निर्देशों का उल्लंघन करते हुए पाए जाएंगे, उन पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) के तहत कार्रवाई की जाएगी। राज्य के सभी जिलों को आदेश की प्रतिलिपि आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी गई है। अनुरोध किया गया है कि दीपावली, छठ, क्रिसमस, नववर्ष आदि त्योहार के अवसर पर एक हेल्पलाइन नंबर जिला स्तर पर जारी किया जाए। जिसपर आम लोग अपनी समस्या या प्रदूषण से संबंधित शिकायत दर्ज करा सकें।