Ranchi News : राज्य में बिजली की दरों में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं होगी। साथ ही उन्हें अब मीटर का किराया भी नहीं देना होगा। इससे राज्य के लगभग 54 लाख बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। सोमवार को यह फैसला झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने लिया। आयोग ने राज्य बिजली वितरण निगम की दर बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव (टैरिफ पीटिशन) को खारिज कर दिया।
निगम ने 30.89 प्रतिशत दर में बढ़ाने का दिया था प्रस्ताव
दरअसल, बिजली वितरण निगम ने बिजली की मौजूदा दर में 30.89 प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव सौंपा था, जिसे आयोग ने तर्क दिया कि दर बढ़ाने का कोई कारण नहीं है। उपभोक्ताओं ने बढ़ोतरी नहीं करने का आग्रह किया था। इसके बाद पांचों प्रमंडल में जन सुनवाई हुई, जिसमें बिजली दर नहीं बढ़ाने का फैसला लिया गयाह। बता दें कि सात महीने पहले ही बिजली दर में वृद्धि की गई थी।
नुकसान 13 प्रतिशत तक लाने का निर्देश
सुनवाई के दौरान आयोग ने बिजली का नुकसान 13 प्रतिशत तक कम करने का निर्देश निगम को दिया है। वितरण निगम में 2022-23 के लिए 30.28 प्रतिशत, 2023-24 के लिए 23.99 प्रतिशत और वर्ष 2024-25 के लिए 19.08 प्रतिशत तक घाटा कम करने का प्रस्ताव दिया था।
और ये छूट भी
आयोग के निर्णयों के अनुसार पांच दिनों के भीतर बिजली बिल भुगतान करने पर दो प्रतिशत की छूट उपभोक्ताओं को मिलेगी। इसी तरह आनलाइन और डिजिटल मोड में निर्धारित अवधि के भीतर बिजली बिल भुगतान करने पर एक प्रतिशत की छूट मिलेगी।