Global News, Iraq news : दुनिया के किसी भी समाज में आज के दौर में यह अमानवीयता की लज्जाजनक मिसाल है कि मुस्लिम देश इराक में 9 साल की बच्ची से भी शादी की जा सकती है। यह दुखद है कि इराक में लड़कियों की शादी की उम्र नौ साल करने की तैयारी है। वहां की गठबंधन सरकार विवाह कानूनों में संशोधन कर ऐसा करने की योजना बना रही है। जानकारी के अनुसार, महिलाओं के तलाक, बच्चे की कस्टडी और विरासत के अधिकारों को भी समाप्त कर दिया जाएगा।
क्या कहता है यूके मीडिया
यूके मीडिया की रिपोर्ट बता रही है कि विवाह कानून के साथ महिलाओं को तलाक, बच्चों की देखभाल और विरासत के अधिकार से वंचित करने के लिए भी संशोधन प्रस्तावित हैं। विधेयक में नागरिकों को पारिवारिक मामलों पर निर्णय लेने के लिए धार्मिक प्राधिकारियों या सिविल न्यायपालिका में से किसी एक को चुनने की भी अनुमति होगी।
टेलीग्राफ की रिपोर्ट से मिली जानकारी
भारत में टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक इराक की संसद, जिसमें रूढ़िवादी शिया मुस्लिम दलों के गठबंधन का प्रभुत्व है, एक संशोधन के माध्यम से मतदान करने की तैयारी कर रही है जो देश के ‘व्यक्तिगत स्थिति कानून’ को पलट देगा। शासी गठबंधन का कहना है कि यह कदम इस्लामी कानून की सख्त व्याख्या के अनुरूप है और इसका उद्देश्य युवा लड़कियों को “अनैतिक संबंधों” से बचाना है। कानून 188 में संशोधन का दूसरा हिस्सा 16 सितंबर को पारित किया गया।