Mumbai news : बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान मुंबई में अपने छह मंजिला बंगले ‘मन्नत’ को अब आठ मंजिला करना चाहते हैं। इसके विरोध में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) में याचिका दाखिल की गई है। इस मामले में याचिकाकर्ता संतोष दौंडकर का आरोप है कि इस कार्य के लिए नियम का उल्लंघन किया जा रहा है। इसके लिए आवश्यक मंजूरी नहीं ली गई है। इस पर एनजीटी ने याचिकाकर्ता से आरोपों के संबंध में जरूरी साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा है।
मन्नत में दो और मंजिलें बढ़ाने के लिए दी गई मंजूरी की वैधता को चुनौती
याचिकाकर्ता संतोष दौंडकर ने तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) में आने वाले मन्नत में दो और मंजिलें बढ़ाने के लिए दी गई मंजूरी की वैधता को चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि परियोजना प्रस्तावक ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से अनिवार्य मंजूरी लिए बिना ही दो संरचनाओं को तोड़ दिया था। संपूर्ण भूखंड सरकारी विकास योजना में एक आर्ट गैलरी के लिए आरक्षित था और इसे महाराष्ट्र कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथारिटी (एमसीजेडएमए) की अनिवार्य अनुमति के बिना हटा दिया गया है। इसके अलावा परियोजना प्रस्तावक ने ग्राउंड के अलावा छह मंजिला इमारत का निर्माण एमसीजेडएमए से अनिवार्य अनुमति के बिना किया था।
याचिका में जो तथ्य उठाए हैं, वह प्रासंगिक नहीं लगते
इस मामले में एनजीटी ने कहा है कि उसकी प्रथमदृष्टया राय है कि आवेदनकर्ता ने जिस आधार पर याचिका में तथ्य उठाए हैं, वह प्रासंगिक प्रतीत नहीं होते, क्योंकि परियोजना प्रस्तावक द्वारा जो भी कार्य हुआ है, वह वर्ष 2000 से 2006 के बीच का है। न्यायिक सदस्य दिनेश कुमार सिंह व पर्यावरण सदस्य डा. विजय कुलकर्णी की पीठ ने संतोष दौंडकर को चार सप्ताह के भीतर सुबूत पेश करने का निर्देश देते हुए सुनवाई 23 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी। साथ ही स्पष्ट किया कि अगर वह सुबूत नहीं पेश करते तो उनकी याचिका खारिज की जाएगी।