Dhabad News : झरिया अंचल में प्रवासी मजदूरों से संबंधित एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।
इस कार्यशाला में जिला स्किल कॉर्डिनेटर आशीष कुमार ने प्रवासी श्रमिकों से संबंधित समस्याओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि वैसे श्रमिक जो रोजगार के लिए दूसरे प्रदेशों, देशों में रोजगार के बेहतर तलाश में जाते हैं, वे अनिवार्य रूप से श्रमाधान.झारखण्ड.जी0ओ0भी0.कॉम पोर्टल पर प्रवासी मजदूर अधिनियम 1979 के अंतर्गत निबंधन कराकर जाएं, ताकि श्रमिकों को किसी प्रकार की कठिनाई न हो।
कठिनाई में सरकार परिजनों की करती है मदद
उनके द्वारा बताया गया कि सामान्य मृत्यु, दुर्घटना या प्राकृतिक आपदा के कारण जिले के प्रवासी श्रमिक की मृत्यु/अशक्त होने पर उन्हे अपने घर तक लाने के लिए 50 हजार तक की राशि मुख्यमंत्री झारखण्ड प्रवासी श्रमिक दुर्घटना कोष से दी जायेगी। प्रवासी श्रमिक की दुर्घटना में दो अंग या दोनों ऑख या अंग की हानि होने, दुर्घटना/प्राकृतिक आपदा में श्रमिक की मृत्यु होने पर पंजीकृत और अपंजीकृत प्रवासी श्रमिकों को 75 हजार से दो लाख रुपए तक का भुगतान किया जायेगा।
अपना निबंध जरूर करवाएं प्रवासी मजदूर
उनके द्वारा श्रम विभाग के संचालित सभी योजनाओं का जानकारी विस्तृत रुप में प्रोजेक्टर (ओडियो, विडियो)के माध्यम से प्रदर्शित किया गया एवं सभी आगन्तुकों से अपील किया गया कि जो भी मजदूर अपने राज्य से दूसरे राज्य में कार्य करने जाते है वे अपना निबंधन प्रवासी मजदूर के रूप में श्रम विभाग में जरूर करवायें।