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पार की थी हैवानियत की हद, 4 दरिंदों को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सुनाई ऐसी सजा कि…

justice

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Bihar (बिहार) के सुपौल में गैंगरेप और Murder के एक जघन्य मामले में कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सुपौल जिला न्यायालय के एडीजे 6 सह विशेष पॉक्सो न्यायाधीश पाठक आलोक कौशिक की अदालत ने इस कांड के 4 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है। हैवानियत की हद पार करने वाले सभी दरिंदों को समाज ऐसे ही सजा की उम्मीद करता है। जिन्हें फांसी की सजा दी गई है,उनमें अनमोल यादव, मोहम्मद अली शेर, मोहम्मद जमाल और मोहम्मद अयूब शामिल हैं। इस कांड के दो अभियुक्त सनमोल यादव और मोहम्मद नैयर अभी भी फरार हैं।

अंतिम सांस तक कारावास की भी सजा

अदालत ने अनमोल यादव को हत्या का दोषी करार दिया है, जबकि मोहम्मद अली शेर, मोहम्मद जमाल और मोहम्मद  अयूब को सामूहिक दुष्कर्म और साक्ष्य को मिटाने के साथ आईपीसी और पोक्सो एक्ट की अन्य धाराओं में दोषी करार दिया है। आईपीसी की अलग-अलग धाराओं में सजा के साथ-साथ जुर्माना भी लगाया गया है। धारा 376 डी में अंतिम सांस तक कारावास की सजा भी दी गई है।

8 अक्टूबर 2019 की घटना

 एपीपी नीलम कुमारी कुमारी ने बताया कि घटना 8 अक्टूबर 2019 को हुई थी।  नाबालिग पीड़िता अपनी एक बड़ी बहन और एक चाची के साथ मेला देख कर घर लौट रही थी।  रास्ते में  प्रताप गंज थाना क्षेत्र के चिनौली नदी के पास 6 अभियुक्तों ने उन्हें घेर लिया और सामुहिक दुष्कर्म किया। विरोध करने पर दोषी अनमोल यादव ने एक पीड़िता की गोली मारकर हत्या कर दी। दोषियों ने दुष्कर्म के बाद जिस पीड़िता की हत्या कर दी उसके साथ गोली मारने के बाद भी दुष्कर्म किया गया था। डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मृतका के प्राइवेट पार्ट के साथ-साथ लीवर और गंभीर जख्म पाए गए।  इलाज के दौरान नालंदा मेडिकल कॉलेज में उसकी मौत हो गई थी।

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