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बैंक धोखाधड़ी मामले में ईडी ने दवा कंपनी की 185 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की

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Chandigarh Punjab news : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित बैंक धोखाधड़ी (bank fraud) मामले में चंडीगढ़ स्थिति दवा कंपनी सूर्या फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (Surya Pharmaceuticals Limited) और अन्य की 185 करोड़ रुपये की सम्पत्ति जब्त (property confiscated)  की है। ईडी ने मंगलवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी। ईडी के अनुसार धन शोधन निवारण कानून (पीएमएलए) 2002 के तहत यह कार्रवाई की गयी है। जांच एजेंसी ने कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में चंडीगढ़ स्थिति दवा कंपनी सूर्या फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (Surya Pharmaceuticals Limited) और कुछ अन्य सम्बद्ध संस्थाओं की इमारतों, संयंत्रों तथा 185 करोड़ रुपये की सम्पत्ति जब्त की है।

धन शोधन का मामला भी दर्ज

मिली जानकारी के अनुसार सीबीआई (CBI) की दो प्राथमिकी के बाद चंडीगढ़ स्थिति दवा कंपनी सूर्या फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (Surya Pharmaceuticals Limited) और कुछ अन्य सम्बद्ध संस्थाओं पर धन शोधन का मामला दर्ज किया गया। इस सम्बन्ध में स्टेट बैंक आफ इंडिया (SBI) चडीगढ़ और पंजाब एंड सिंध बैंक (Punjab and Sindh bank) , करनाल ने शिकायत की थी। उन्होंने दवा कम्पनी पर 828 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। जांच एजेंसी ने बताया कि ‘फर्जी चालान’ के बदले इस कम्पनी के नाम पर साख पत्र का लाभ उठाया गया था। इसके साथ ही बैंक से मिली राशि का इस्तेमाल गलत तरीके से कम्पनी, व्यक्तियों और सम्बद्ध संस्थाओं के नाम से सम्पत्ति खरीदने के लिए किया गया।

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