Supreme Court (उच्चतम न्यायालय) ने 31 March को NEET-PG 2021-22 के लिए होने वाले मॉपअप राउंड का कोटा कैंसिल कर दिया है। यह इसलिए कि नयी सीटें जोड़ने के कारण होने वाली विसंगतियों को दूर किया जा सके। 146 सीटों के लिए विशेष दौर की काउंसलिंग कराने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने 146 सीटों के लिए एक स्पेशल काउंसलिंग करने का निर्देश दिया है और उन छात्रों को भी इस काउंसिलिंग में भाग लेने की अनुमति दी है, जो राउंड 2 में ऑल इंडिया कोटा या स्टेट कोटा में शामिल हो चुके हैं।
नहीं देनी पड़ेगी पेनाल्टी
नयी अधिसूचना जारी करने के 24 घंटे के भीतर छात्रों से ऑप्शन मंगाएं और 72 घंटे के भीतर प्रक्रिया को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट ने 16 मार्च की एडवाइजरी को भी बरकरार रखा है, जो राउंड 2 के बाद स्टेट कोटा में सीट लेने वाले छात्रों को मॉपअप में भाग लेने से रोकती है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने निर्देश दिए हैं कि नयी काउंसिलिंग में भाग लेने के लिए स्टूडेंट्स को किसी तरह की पेनाल्टी नहीं देनी होगी।