बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल को धोखाधड़ी के एक मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है। इस मामले में अभिनेत्री की ओर से दायर याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में 5 मई को अमीषा पटेल की याचिका पर सुनवाई हुई। सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अभिनेत्री अमीषा पटेल को धोखाधड़ी मामले में किसी तरह की राहत देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी।
निचली अदालत में जारी किया है समन
अमीषा पटेल के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में निचली अदालत ने समन जारी किया है। इसको अमीषा की ओर से हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। अभिनेत्री अमीषा पटेल पर फिल्मों में पैसे लगाने का ऑफर देकर धोखाधड़ी करने का आरोप है। इससे पूर्व 28 अप्रैल को झारखंड हाई कोर्ट इस मामले की सुनवाई में हुई थी। सुनवाई के दौरान उनकी ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया था। गुरुवार को फिर से इस मामले की सुनवाई हुई।
इस तरह का है पूरा मामला
अमीषा पटेल के खिलाफ रांची जिले के हरमू के रहने वाले अजय कुमार सिंह ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है। आरोप है कि अजय कुमार सिंह को अमीषा पटेल ने फिल्मों में पैसे लगाने का ऑफर दिया था। फिल्म देशी मैजिक बनाने के नाम पर अजय कुमार सिंह ने अभिनेत्री अमीषा पटेल को ढाई करोड़ रुपये बैंक खाते में ट्रांसफर किया था।
फिल्म नहीं बनने पर अजय कुमार सिंह ने पैसे की मांग की तो अभिनेत्री अमीषा पटेल ने उन्हें चेक दिया, जो बाउंस हो गया था। इसके बाद मामला कोर्ट पहुंचा। निचली अदालत ने इस मामले में अभिनेत्री को समन जारी कर दिया। इसके बाद इस कार्रवाई को अमीषा पटेल की ओर से चुनौती दी गई।