बॉलीवुड के मशहूर फिल्म निर्माता और निर्देशक करण जौहर पर स्क्रिप्ट चोरी कर फिल्म जुग जुग जियो बनाए जाने के विवाद मामले की शनिवार को रांची की व्यावसायिक अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद निर्देश दिया कि फिल्म की स्क्रीनिंग सर्वप्रथम अदालत के सामने की जाए। इसके लिए अदालत ने 21 जून की तिथि तय की है।
चितरंजन सिन्हा ने रखा करण जौहर का पक्ष
सुनवाई के दौरान अदालत में करन जौहर की ओर से वरीय अधिवक्ता चितरंजन सिन्हा ने अपना पक्ष रखा। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता कुमार वैभव अदालत के समक्ष उपस्थित हुए। अदालत ने धर्मा प्रोडक्शन को यह निर्देश दिया है कि सबसे पहले फिल्म की स्क्रीनिंग अदालत के सामने की जाए, ताकि यह निर्धारित किया जा सके की जुग जुग जियो फिल्म की कहानी चोरी की गई है अथवा नहीं।
विशाल ने दायर की थी करण जोहर के खिलाफ याचिका
गौरतलब है कि विशाल सिंह ने रांची की व्यवसायिक अदालत में याचिका दायर कर फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की थी। इस मामले में कोर्ट ने फिल्म जुग जुग जीयो के प्रोड्यूसर और धर्मा प्रोडक्शन के मालिक करण जौहर को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। याचिका दायर होने के बाद रांची की व्यावसायिक अदालत ने धर्मा प्रोडक्शन के मालिक करण जौहर और सूबेर मिश्रा के साथ क्रियेटिव हेड सोमेन मिश्रा, को-प्रोड्यूसर व स्क्रीन राइटर एसोसिएशन को नोटिस जारी किया था।