Bollywood Star सलमान खान को काला हिरण का शिकार मामले में राजस्थान हाई कोर्ट से 21 मार्च को बड़ी राहत मिली है।
कोर्ट ने उनकी वह याचिका स्वीकार कर ली है, जिसमें उन्होंने सत्र न्यायालय के बजाय मामले से संबंधित तीन याचिकाओं पर हाई कोर्ट में ही सुनवाई करने का आग्रह किया था। सलमान की याचिका पर सुनवाई करते हुए राजस्थान हाई कोर्ट ने निचली अदालत में चल रहे सभी मामलों की एक साथ सुनवाई के लिए सहमति दे दी है। अब इससे संबंधित सभी मामलों की सुनवाई हाई कोर्ट में ही होगी। लमान खान ने हाई कोर्ट में ट्रांसफर पिटीशन यानी तबादला याचिका दायर की थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया।
लोक अभियोजक ने नहीं कि कोई आपत्ति
सलमान की ओर से हाई कोर्ट में एक याचिका पेश की गई थी, जिसमें यह दलील दी गई थी कि इस मामले में सभी केस एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं और ऐसे में हाई कोर्ट में ही इनकी एक साथ सुनवाई की जाए। लोक अभियोजक गौरव सिंह को इन मामलों की हाई कोर्ट में सुनवाई होने पर कोई आपत्ति नहीं थी। इसके तुरंत बाद जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी ने हाई कोर्ट में ही सभी मामलों की सुनवाई करने का आदेश जारी किया। सुनवाई के दौरान सलमान की बहन अलवीरा भी कोर्ट में मौजूद थीं। सलमान के वकील हस्तीमल सारस्वत ने कहा कि यह उनके लिए एक बड़ी राहत है।
निचली अदालत ने 5 साल की दी है सजा
निचली अदालत ने राजस्थान में जोधपुर के कनकनी गांव के बाहरी इलाके में काले हिरण के शिकार के एक मामले में सलमान खान को दोषी करार देते हुए 5 साल कैद की सजा सुनाई थी। हालांकि, उन्हें आर्म्स एक्ट मामले में बरी कर दिया गया था, लेकिन राज्य सरकार ने इसके खिलाफ सत्र न्यायालय में अपील की थी। इसके अलावा काला हिरण शिकार मामले में सैफ अली खान, नीलम, तब्बू और सोनाली बेंद्रे को बरी किए जाने के खिलाफ राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में याचिका भी दाखिल की है।