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स्थायी नियुक्ति में जरूरत आधारित शिक्षकों को मिलेगी प्राथमिकता, अधिकतम आयु सीमा में छूट की घोषणा

स्थायी नियुक्ति में जरूरत आधारित शिक्षकों को मिलेगी प्राथमिकता, अधिकतम आयु सीमा में छूट की घोषणा

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कालेजों में होगी 2,416 सहायक प्राध्याकों की नियुक्ति, जेपीएससी को भेजी गई अधियाचना, अंगीभूत कालेजों में कार्यरत हैं 700 आवश्यकता आधारित शिक्षक, इन्हें मिलेगा वेटेज का लाभ



Ranchi news :झारखंड के विभिन्न कालेजों में सहायक प्राध्यापक के पदों पर होनेवाली नियुक्ति में पूर्व से अंगीभूत कालेजों में कार्य करने वाले आवश्यकता आधारित शिक्षकों को प्राथमिकता मिलेगी। यह वेटेज उनकी सेवा अवधि के आधार पर मिलेगा। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने मंगलवार को विधानसभा में इसकी घोषणा की। उन्होंने स्थायी नियुक्ति में अनुबंध पर कार्य कर रहे आवश्यकता आधारित शिक्षकों को अधिकतम आयु सीमा में छूट देने की घोषणा की। मंत्री ने कहा कि अधिक आयु होने के कारण अभ्यर्थी नियुक्ति से वंचित न हों, इसे लेकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा की शर्त में थोड़ी ढील दी जाएगी। राज्य के विभिन्न अंगीभूत कालेजों में लगभग 700 शिक्षक कार्यरत हैं, जिन्हें यह लाभ मिलेगा।


मंत्री ने यह भी बताया कि कालेजों में सहायक प्राध्यापकों के 2,416 पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना झारखंड लोक सेवा आयोग को भेजी गई है। इससे पूर्व कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने अंगीभूत कालेजों में आठ वर्षों से कार्य कर रहे आवश्यकता आधारित शिक्षकों को स्थायीकरण की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि ये शिक्षक सभी आवश्यक अर्हता पूरी करते हैं और इनकी अनुबंध पर नियुक्ति पूरी प्रक्रिया अपनाते हुए की गई है। यहां तक कि आरक्षण रोस्टर का भी अनुपालन किया गया है। इसके जवाब में मंत्री ने उक्त घोषणा की। मंत्री ने कहा कि सरकार की नीति है कि राज्य में कोई भी नियुक्ति प्रतियोगिता के आधार पर हो, ताकि योग्य व्यक्ति की नियुक्ति हो सके। इसपर प्रदीप यादव ने सवाल उठाया कि क्या आवश्यकता आधारित शिक्षकों की नियुक्ति बिना योग्यता की जांच किए कर ली गई थी?


नियमावली में किया जाएगा प्रविधान


प्रदीप यादव ने यह भी कहा कि नियुक्ति की अधियाचना जेपीएससी को भेजी जा चुकी है। ऐसे में बाद में वेटेज और आयु सीमा में छूट का प्रविधान किया जाएगा तो मामला कोर्ट में जा सकता है। इसपर मंत्री ने आश्वासन दिया कि जेपीएससी द्वारा विज्ञापन जारी किए जाने से पहले ही नियमावली में इसका प्रविधान कर लिया जाएगा। स्थायीकरण पर जोर देते हुए प्रदीप यादव ने यह भी कहा कि राज्य सरकार आवश्यकता आधारित शिक्षकों के हित में 75 प्रतिशत काम कर रही है तो शेष 25 प्रतिशत भी काम कर दे। उन्होंने विधायक दल के नेता के सुझाव के आलोक में प्रयास करने का आश्वासन दिया।

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