– 

Bengali
 – 
bn

English
 – 
en

Gujarati
 – 
gu

Hindi
 – 
hi

Kannada
 – 
kn

Malayalam
 – 
ml

Marathi
 – 
mr

Punjabi
 – 
pa

Tamil
 – 
ta

Telugu
 – 
te

Urdu
 – 
ur

होम

वीडियो

वेब स्टोरी

आय से अधिक संपत्ति के मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला दोषी करार

IMG 20220521 190119

Share this:

दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी करार दिया है। स्पेशल जज विकास धूल ने 26 मई को सजा की अवधि पर फैसला सुनाने का आदेश दिया। ईडी ने 2019 में आय से अधिक संपत्ति के मामले में चौटाला की 1 करोड़ 94 लाख की संपत्ति जब्त की थी। ईडी ने मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत चौटाला की जमीन और एक फार्म हाउस को जब्त किया था। 

अब तक छह करोड़ की संपत्ति जब कर चुका है ईडी

ईडी ने इससे पहले ओमप्रकाश चौटाला की 4.15 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी। इस तरह कुल मिलाकर 6 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की गई थी।

 चौटाला जूनियर बेसिक ट्रेनिंग टीचर्स की भर्ती के घोटाले में दोषी करार दिए जाने के बाद दस साल की कैद की सजा काट कर जेल से बाहर हैं। जूनियर बेसिक ट्रेनिंग टीचर्स भर्ती घोटाले के मामले में ही ओमप्रकाश चौटाला और उनके बड़े पुत्र अजय सिंह चौटाला को 16 जनवरी, 2013 को दस वर्ष की सजा सुनाई गई थी।

Share this:




Related Updates


Latest Updates