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झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने की मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक

झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने की मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक

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Ranchi News: झारखंड की राजधानी रांची में शनिवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार की अध्यक्षता में घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में होनेवाले उपचुनाव को लेकर राज्य के सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ निर्वाचन सदन में बैठक हुई। बैठक के दौरान राजनेताओं से मार्गदर्शिका एवं उपचुनाव सम्बन्धित अन्य महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश साझा किये गये।
झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 45 – घाटशिला (अ.ज.जा) विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रवृत्त हो गयी है। उप चुनाव के दौरान सभी राजनीतिक दलों से अपेक्षा है कि वे आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के लिए अपने जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को भी जागरूक करें, ताकि स्थानीय स्तर के कार्यकर्तार्ओं की ओर से आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित हो सके।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से आग्रह किया कि वे अपने बीएलए-1 एवं बीएलए-2 को नियुक्त करते हुए सक्षम पदाधिकारियों तक इनका विवरण ससमय साझा करें, जिससे कि उपचुनाव सम्बन्धित विषयों पर समन्वय स्थापित किया जा सके।
के. रवि कुमार ने बताया कि उपचुनाव के दौरान सभी मतदान केन्द्रों पर अन्दर एवं बाहर की ओर सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से वेबकास्टिंग की जायेगी। साथ ही, विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत और सीमाओं पर चेकपोस्ट भी तैयार किये गये हैं, जिस पर सीसीटीवी द्वारा वेबकास्टिंग के माध्यम से भी निगरानी रखी जा रही है।
बैठक में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ आदर्श आचार संहिता के दौरान क्या करें क्या न करें से सम्बन्धित दिशा-निर्देश, भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी प्रेस नोट की कॉपी, मतदान केन्द्र पर अन्य वैकल्पिक दस्तावेज के लिए मार्गदर्शिका एवं उपचुनाव सम्बन्धित दिशा-निर्देश साझा किये गये।
बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा प्राप्त सुझावों पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने संज्ञान लेते हुए कहा कि इस पर भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त दिशा-निदेर्शों को ध्यान में रखते हुए अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बैठक के दौरान मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से अनुरोध किया कि किसी आपराधिक पूर्ववृत्त वाले अभ्यर्थी के चयन की स्थिति में फॉर्म 1, 2 और 7 में जानकारी का प्रकाशन सम्बन्धी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करें।
इस अवसर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि सहित नोडल पदाधिकारी (रा.दल.) देव दास दत्ता, अवर निर्वाचन पदाधिकारी सुनील कुमार सहित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थे।

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