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बिहार में मंदिरों, मठों व ट्रस्टों का रजिस्ट्रेशन जरूरी, संपत्ति की जानकारी देना अनिवार्य

बिहार में मंदिरों, मठों व ट्रस्टों का रजिस्ट्रेशन जरूरी, संपत्ति की जानकारी देना अनिवार्य

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Patna news : बिहार के नीतीश सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला किया है। सभी जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) को निर्देश दिया है कि वे अपने क्षेत्रों में अपंजीकृत मंदिरों, मठों और ट्रस्टों का रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करें। इन संस्थाओं को ऑनलाइन लिस्टिंग के लिए बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड (बीएसबीआरटी) को अपनी अचल संपत्तियों का विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है। 

18 जिलों ने प्रस्तुत किया है डाटा 

बता दें कि बीएसबीआरटी राज्य के कानून विभाग के अधीन कार्य करता है। बिहार के कानून मंत्री नितिन नवीन ने कहा है कि सभी जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि अपंजीकृत मंदिरों, मठों और ट्रस्टों का प्राथमिकता के आधार पर पंजीकरण किया जाए। इस संबंध में सभी डीएम को एक पत्र भेजा है। अभी तक केवल 18 जिलों ने बीएसबीआरटी को डाटा प्रस्तुत किया है। सभी जिलाधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य में पंजीकृत मंदिरों और मठों की अचल संपत्तियों की बिक्री या खरीद न हो। मंत्री ने जोर देकर कहा कि पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों मंदिरों की भूमि सहित संपत्ति को अनधिकृत दावों से बचाने के लिए पंजीकरण महत्वपूर्ण है।

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