Jharkhand (झारखंड) हाई कोर्ट में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा मोदी सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी के मामले में 8 अप्रैल को सुनवाई हुई। हाई कोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी ने राहुल गांधी की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की ओर से समय मांगा गया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। अब 26 अप्रैल को सुनवाई होगी।
निचली अदालत में मानहानि का मुकदमा
गौरतलब है कि राहुल गांधी के खिलाफ निचली अदालत में याचिका दाखिल की गई थी। इसमें उनके एक बयान का हवाला देते हुए आरोप लगाया गया था कि उन्होंने कहा कि ‘ सभी मोदी नाम वाले चोर होते है’। इस बयान से एक जाति विशेष के लोगों की भावनाएं आहत हुईं। लिहाजा मोदी सरनेम वाले याचिकाकर्ता ने मानहानि का मुकदमा दाखिल कर दिया। निचली अदालत ने इस याचिका का संज्ञान ले लिया, जिसके खिलाफ राहुल गांधी ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की।
राहुल गांधी के खिलाफ प्रदीप मोदी ने सिविल कोर्ट में दाखिल की थी याचिका
यह मामला वर्ष 2020 का है। रांची के मोरहाबादी मैदान में एक सभा के दौरान राहुल गांधी की ओर से दिए गए बयान के खिलाफ प्रदीप मोदी ने रांची सिविल कोर्ट में मानहानि का दावा किया। इसमें कोर्ट ने राहुल गांधी को पेश होने का आदेश दिया। राहुल गांधी ने इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी। दरअसल राहुल गांधी ने एक बयान में नीरव मोदी, ललित मोदी के जरिए पीएम मोदी को निशाने पर लेते हुए मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी की थी।