अतिरिक्त फीस वसूली को लेकर डीएवी कोयला नगर स्कूल धनबाद पर डीसी संदीप सिंह ने प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। डीसी के आदेश पर जिला शिक्षा अधीक्षक आगे की कार्रवाई करेंगे। डीसी के कड़े रुख से जहां बच्चों के अभिभावकों में खुशी की लहर दौड़ गई है, वही स्कूल प्रबंधन सकते में आ गया है।
झारखंड सरकार ने जारी किया था आदेश
गौरतलब है कि झारखंड सरकार द्वारा राज्य के सभी प्राइवेट स्कूलों को केवल शिक्षण शुल्क लेने का आदेश जारी किया गया था। यह आदेश राज्य सरकार ने 25 जून 2020 को ही जारी किया था। इसमें कहा गया था कि विद्यालय शिक्षण शुल्क के अलावा तब तक कोई भी अन्य फीस नहीं लेंगे, जब तक कि स्थिति सामान्य नहीं होती। इसी आदेश की अवहेलना करने पर डीएवी कोयला नगर पर केस दर्ज कराने का आदेश धनबाद डीसी संदीप सिंह ने दिया है।
अभिभावकों व स्कूल प्रबंधन में ठनी
बताया जा रहा है कि शुक्रवार को 10वीं व 12वीं बोर्ड के बच्चों का एडमिट कार्ड लेने पैरेंट्स डीएवी विद्यायल पहुंचे थे। प्रवेश पत्र लेने के बदले उनसे शुल्क क्लियर करने को कहा गया। विद्यालय ने शिक्षण शुल्क के अलावा भी इसमें फीस जोड़ रखा था। जो जारी आदेश के हिसाब से गलत था। इसी बात पर पैरेंट्स और डीएवी प्रबंधन में ठन गयी। स्कूल परिसर में जमकर हंगामा हुआ।
अन्य प्राइवेट स्कूलों को भी चेतावनी
इसके बाद अतिरिक्त शुल्क का विरोध शुरू कर दिया गया। स्कूल प्रबंधन भी अड़ा रहा। बात उपायुक्त तक पहुंची तो उन्होंने स्कूल प्रबंधन पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दे दिया।जिला शिक्षा अधीक्षक ने पत्र जारी कर धनबाद के बाकी प्राइवेट स्कूलों को भी चेतावनी दी है। पत्र में कहा गया है कि कोई भी विद्यालय अगर शिक्षण शुल्क के अलावा कोई फीस लेता है तो उसके प्रधानाध्यापक पर प्राथमिकी दर्ज की जायेगी।