Dhanbad Jharkhand latest Hindi news : ग्रामीणों पर जान मारने की नीयत से गोली बम से हमला कराने के मामले में जेल में बंद बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो को सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत ने अधिवक्ता एसएन मुखर्जी और राधेश्याम गोस्वामी की दलील सुनने के बाद जमानत पर छोड़ने का आदेश जारी कर दिया।
विशेष न्यायिक दंडाधिकारी ने खारिज की थी जमानत
गौरतलब है कि गत दो फरवरी 23 को एमपी- एमएलए के मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष न्यायिक दंडाधिकारी संतोषी ने मुर्मू की अदालत ने विधायक ढुल्लू महतो की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। बताते चलें कि लोयाबाद थाना क्षेत्र के कंकनी चार नंबर शिव मंदिर निवासी जगन चौहान के लिखित आवेदन के आधार पर लोयाबाद थाना में विधायक ढुल्लू महतो के खिलाफ 25 सितंबर 2021 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोप है कि रामअवतार कंपनी के मालिक अमृत सिंह और विधायक ढुल्लू महतो के इशारे पर षड्यंत्र के तहत ग्रामीणों पर जान मारने की नीयत से गोली बम से हमला कराया गया।