Home
National
International
Jharkhand/Bihar
Health
Career
Entertainment
Sports Samrat
Business
Special
Bright Side
Lifestyle
Literature
Spirituality

JHARKHAND : पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और पत्नी निर्मला देवी को 6-6 माह की कोर्ट ने सुनाई सजा, जानिए मामला…

JHARKHAND : पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और पत्नी निर्मला देवी को 6-6 माह की कोर्ट ने सुनाई सजा, जानिए मामला…

Share this:

Jharkhand (झारखंड) के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव, उनकी पत्नी निर्मला देवी और मंटू सोनी को रांची की अदालत ने 6-6 माह की सजा सुनाई है। सब पर 5-5 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। यह मामला आंदोलन के दौरान मारपीट से जुड़ा हुआ है। रांची सिविल कोर्ट में 16 अप्रैल को विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने इन्हें दोषी करार देते हुए सजा  सुनाई। 5 आरोपियों को पीआर बॉन्ड पर छोड़ा गया। इनमें मोहम्मद जाहिद, मिथिलेश डांगी, लालजी राणा, जय प्रकाश राणा, राजीव रंजन शामिल हैं।

चिरूडीह हत्याकांड में मिल चुकी है सजा

2017 के चिरूडीह हत्याकांड के इस मामले से पहले भी रांची की अदालत ने दोनों को सजा सुनाई थी। आपको बता दें कि चिरूडीह हत्याकांड में रांची की अदालत ने पिछले महीने योगेंद्र साव व उनकी पत्नी निर्मला देवी को 10-10 साल की सजा सुनाई थी। अदालत ने योगेंद्र साव पर 6 हजार रुपये जुर्माना लगाया था। निर्मला देवी पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था। इस मामले में पहले ही अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया था, जबकि इनके पुत्र अंकित कुमार को अदालत ने पिछले दिनों बरी कर दिया था। आपको बता दें कि योगेंद्र साव और निर्मला देवी हजारीबाग के बड़कागांव से कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के पिता और मां हैं।

Share this: