घाघीडीह जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा धनबाद का डॉन फहीम खान एक दिन के लिए जेल से पैरोल पर बाहर आएगा। क्योंकि झारखंड हाईकोर्ट ने फहीम खान के वकील द्वारा दाखिल की गई पैरोल के लिए याचिका को स्वीकार कर लिया है। फहीम खान के अधिवक्ता लुकेश कुमार ने अदालत में पक्ष रखते हुए 2 महीने का पेरोल देने का आग्रह किया। लेकिन माननीय अदालत ने सिर्फ एक दिन की पेरोल मंजूरी की। 1 दिन की पैरों की मंजूरी दिए जाने के बाद अदालत ने पुलिस को यह निर्देश दिया कि पेरोल के दौरान सुरक्षा के बीच फहीम खान को लाया और ले जाया जाये। हाईकोर्ट से पेरोल की मंजूरी मिलने के बाद अब फहीम खान अपने बच्चों की शादी में शामिल हो पाएगा।
घाघीडीह जेल में बंद है फहीम खान
गौरतलब है की गैंग ऑफ वासेपुर के फहीम खान ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।फहीम खान ने कोर्ट से पेरोल पर रिहा करने की गुहार लगाई थी। फहीम खान अपने बच्चों की शादी में शामिल होना चाहता है। इसलिए उसने अदालत से पेरोल दिए जाने की गुहार लगाई थी। फहीम खान की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट में सुनवाई हुई। बता दें कि गैंग्स ऑफ वासेपुर का सरगना डॉन फहीम खान जमशेदपुर के घाघीडीह कारागार में उम्र कैद की सजा काट रहा है।