पुरानी पेंशन योजना पर कैबिनेट ने लगाई मुहर, निजी जमीन पर वृक्ष लगाने पर बिजली के विपत्र में प्रति वृक्ष पांच यूनिट बिजली पर सब्सिडी दिये जाने की भी स्वीकृति
Ranchi news, Jharkhand news, Jharkhand cabinet decision : झारखंड मंत्रालय में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। मंगलवार 25 जुलाई को हुई इस बैठक में झारखण्ड निर्यात नीति-2023 को स्वीकृति, झारखण्ड बाल विकास सेवा अराजपत्रित कर्मचारी भर्ती तथा सेवा शर्त्त (संशोधन) नियमावली-2023 को स्वीकृति व राज्य कर्मियों/सेवानिवृत्त कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ प्रदान करने की स्वीकृति समेत कई महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गये। वहीं झारखण्ड सरकार के पूर्व मंत्रियों यथा अमर कुमार बाउरी, रणधीर कुमार सिंह, डॉ. नीरा यादव, श्रीमती लुईस मरांडी एवं नीलकंठ सिंह मुण्डा के विरुद्ध प्रत्यानुपातिक धनार्जन की जांच हेतु पी ई दर्ज करने की अनुमति दी जाने की स्वीकृति दी गयी।
बैठक में झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के निदेशक मंडल में मनोनीत निदेशक (नोमिनी डायरेक्टर) का प्रावधान करने की स्वीकृति दी गयी। साथ ही, झारखण्ड सहकारिता अंकेक्षक (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) संवर्ग नियमावली, 2014 (प्रवृत्त 24/10/2014) यथा प्रथम संशोधित नियमावली 2021 की अध्याय-3 सीधी भर्ती नियम – 9 (क) न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में संशोधन की स्वीकृति दी गयी।
कर्मियों को मातृत्व अवकाश की सुविधा
इसी तरह झारखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) संवर्ग नियमावली, 2014 (प्रवृत्त 24 /10/2014) यथा प्रथम संशोधित नियमावली, 2016 एवं द्वितीय संशोधित नियमावली 2021 में संशोधन की भी स्वीकृति दी गयी। वहीं, संविदा के आधार पर नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों को मातृत्व अवकाश की सुविधा अनुमान्य करने की स्वीकृति दी गयी। कैबिनेट ने पुरानी पेंशन योजना का चयन करने के पश्चात पुरानी पेंशन का लाभ लेने की प्रक्रिया से सम्बन्धित दिशा-निर्देश की स्वीकृति दी। वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के अन्तर्गत अनियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों के सेवा नियमितीकरण की भी स्वीकृति दी। वित्त विभाग के अंतर्गत मुख्यालय स्थापना, कोषागार/उप-कोषागार, सांस्थिक वित्त प्रभाग, भविष्य निधि निदेशालय एवं राष्ट्रीय बचत निदेशालय में कंप्यूटर ऑपरेटर/डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टाफ कार चालक/चालक/ समूह ‘घ’ के पदों पर 10 वर्षों की लगातार सेवा पूर्ण कर चुके नियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों की सेवा नियमितीकरण की स्वीकृति दी गयी।
परियोजना को 3 वर्ष तक का विस्तार
राज्य में झारखण्ड वित्तीय नियमावली के नियम – 235 को शिथिल करते हुए नियम-245 के तहत मनोनयन के आधार पर C-DAC, कोलकाता द्वारा संचालित Jhar-CERT (सेंटर फाॅर कम्प्यूटर इमरजेन्सी रिसपाॅन्स फाॅर द गवर्नमेंट ऑफ झारखंड) परियोजना को 03 (तीन) वर्षों का अवधि विस्तार देने की स्वीकृति एवं पूर्व में परियोजना हेतु स्वीकृत 88.14 करोड़ (अट्ठासी करोड़ चौदह लाख ) को संशोधित कर कुल रुपये 70.77 (सत्तर करोड़ सतहत्तर लाख ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी। बैठक में राज्य स्तर पर एनसीवीटी/एससीवीटी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु डायरेक्टाॅरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, नयी दिल्ली द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर तैयार मेधा सूची (मेरिट लिस्ट) के अनुसार उम्मीदवारों के सेंटरलाइज्ड ऑन लाइन एडमिशन निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के वेब पोर्टल – iti.jharkhand.gov.in के माध्यम से किये जाने की स्वीकृति दी गयी। साथ ही, राज्य स्तर पर NCVT/SCVT मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु डायरेक्टाॅरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, नयी दिल्ली द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर तैयार मेधा सूची (मेरिट लिस्ट) के अनुसार उम्मीदवारों के सेंटरलाइज ऑन लाइन एडमिशन निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के वेब पोर्टल – iti.jharkhand.gov.in के माध्यम से शैक्षणिक सत्र -2022-23-24 में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में लिये गये नामांकन हेतु घटनोत्तर सहमति लिये जाने की स्वीकृति दी गयी।
कैबिनेट ने ज्ञानोदय योजनान्तर्गत राज्य के सरकारी विद्यालयों के लिए सुनो बच्चों, आदिवासी संघर्ष के नायक शिबू सोरेन (गुरु जी) की गाथा, दिशोम गुरु शिबू सोरेन एवं ट्राइबल हीरो शिबू सोरेन नामक पुस्तकों का क्रय एवं वितरण मनोनयन के आधार पर मेसर्स प्रभात प्रकाशन, प्रा. लि. से किये जाने हेतु झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम 235 के प्रावधानों को झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम 245 के अधीन शिथिल किये जाने के प्रस्ताव पर भी स्वीकृति दी।
मेंटेनेंस मोदी की नई दर स्वीकृत
बैठक में केन्द्र प्रायोजित पुनरीक्षित मिशन वात्सल्य योजना अन्तर्गत बाल देख-रेख संस्थानों में आवासित बच्चों को मेंटेनेंस मद की नयी दर की स्वीकृति दी गयी। साथ ही, केन्द्र प्रायोजित “प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना” का मिशन शक्ति (सामर्थ्य) के तहत संशोधित स्वरूप में कार्यान्वयन की भी स्वीकृति दी गयी। वहीं, केन्द्र प्रायोजित मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत् संचालित आंगनबाड़ी सेवाएं अन्तर्गत विभिन्न मदों के कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गनिर्देश एवं क्रियान्वयन दर में संशोधन की स्वीकृति दी गयी। केन्द्र प्रायोजित किशोरी बालिकाओं के लिए योजना (स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स – एसएजी) के कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गनिर्देश में संशोधन की भी स्वीकृति दी गयी।
मंत्रिपरिषद ने केन्द्र प्रायोजित योजना अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 (अमृत 2.0) अंतर्गत 8301.21 लाख रु. की लागत पर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त महागामा शहरी जलापूर्ति परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी। इसी तरह मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के लाभुकों को झारखण्ड स्टेट आरोग्य सोसाइटी के माध्यम से चिकित्सा सहायता अनुदान प्रदान करने की स्वीकृति दी गयी।
वहीं, आतंकवाद निरोधी दस्ता में झारखण्ड राज्य में संगठित अपराध पर नियंत्रण हेतु अतिरिक्त प्राधिकार प्रदान करने की भी स्वीकृति दी गयी।
पीठासीन पदाधिकारी का एक पद स्वीकृत
बैठक में रांची में नवगठित अतिरिक्त मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के लिए जिला न्यायाधीश स्तर के पीठासीन पदाधिकारी के 01 पद के सृजन की स्वीकृति दी गयी। मुख्यमंत्री, झारखण्ड द्वारा वन महोत्सव के दौरान की गयी घोषणा के अनुपालन हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 से शहरी क्षेत्र में रहनेवाली आम जनता को उनकी निजी जमीन पर वृक्ष लगाने पर उनकी बिजली के विपत्र में प्रति वृक्ष पांच यूनिट बिजली पर सब्सिडी दिये जाने की स्वीकृति दी गयी।
वहीं, झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार विनियमन, 2016 में संशोधित पांच वर्षों में 10 बराबर किस्तों में भूमि मूल्य भुगतान करने सम्बन्धी प्रावधान के विस्तारीकरण की स्वीकृति दी गयी।
स्टेट वाटर इनफाॅरमेटिक्स सेंटर स्थापित होगा
इसी तरह जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्राप्त सुझाव एवं रूप-रेखा (फ्रेमवर्क) के तहत राज्य के जल संसाधन से सम्बन्धित आंकड़ों के समन्वयन, संग्रहण, प्रसारण तथा राज्य अंतर्गत सभी विभागों के जलीय आंकड़ों को एक मंच (प्लेटफार्म) पर लाने हेतु एक समर्पित संगठन के रूप में झारखण्ड राज्यान्तर्गत स्टेट वाटर इनफाॅरमेटिक्स सेंटर (एसडब्ल्यूआईसी) स्थापित करने की स्वीकृति दी गयी।
कैबिनेट ने स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत झारखण्ड ऑप्थाल्मिक सहायक संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2023 के गठन की स्वीकृति दी। वहीं, झारखंड फर्मास्यूटिकल पाॅलिसी – 2023 को भी स्वीकृति दी गयी। झारखण्ड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम, 2023 के प्रख्यापन की भी स्वीकृति दी गयी।
केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में केन्द्र सरकार द्वारा किये गये संशोधनों के आलोक में झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में तत्सम्बन्धी संशोधन करने हेतु झारखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 को झारखण्ड विधानसभा के मॉनसून सत्र में पुनर्स्थापित करने पर भी मंत्रिपरिषद ने अपनी स्वीकृति दी।