Jharkhand (झारखंड) में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रचार-प्रसार को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने सख्त नियम बनाए हैं। आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि यह चुनाव दलगत आधार पर नहीं हो रहा, इसलिए किसी दल विशेष के नाम का बैनर पोस्टर नहीं लगाया जा सकता और न दीवारों पर कोई नारा लिखा जा सकता। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वोटरों के बीच घूम-घूमकर पोस्टर या पर्ची बांटे जा सकते हैं, लेकिन छपे हुए पोस्टर, पर्ची और बैनर के नीचे प्रेस के नाम और पता का उल्लेख होना चाहिए, जहां ये छपवाया गया है।
सभी जिलों के डीसी को भेजा गया पत्र
चुनाव आयोग ने राज्य के सभी उपायुक्त-सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को पत्र भेजकर संबंधी जानकारी दे दी है। चुनाव आयोग को प्राय: शिकायतें मिलती रहती हैं कि चुनाव प्रचार के समय उम्मीदवार और उनके समर्थक सार्वजनिक एवं निजी भवनों की दीवारों पर चुनाव पोस्टर साटकर, नारे लगाकर चुनाव चिह्न पेंट कर या अन्य तरीकों से उसे विकृत कर देते हैं, जिससे वह स्थान गंदा होता है।
निर्वाचन आयोग के ये हैं सख्त निर्देश
किसी भी निजी या सरकारी या सरकार के उपक्रमों की भवन, चहारदीवारी या खंभों पर उम्मीदवार या उनके समर्थक प्रचार सामग्री नहीं लगाएंगे।
किसी तरह का पोस्टर या सूचना नहीं चिपकाया जाएगा।
किसी तरह का नारा नहीं लिखा जायेगा
किसी तरह का बैनर या झंडा नहीं लटकाया जाएगा।