Jharkhand (झारखंड) में कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बंधु तिर्की अब रांची लोकसभा के अंतर्गत मांडर विधानसभा क्षेत्र के विधायक नहीं रहे। विधानसभा की उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई है। इस संबंध में 8 अप्रैल को झारखंड विधानसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। तिर्की पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में CBI की स्पेशल कोर्ट ने 28 मार्च 2022 को दोषी पाते हुए तीन साल की सजा और 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। तिर्की की सदस्यता खत्म करने के लिए स्पीकर रवींद्रनाथ महतो की मंजूरी पहले ही मिल चुकी थी।
चुनाव आयोग को भेजी जाएगी सूचना
झारखंड विधानसभा के प्रभारी सचिव सैयद जावेद हैदर की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया कि CBI की स्पेशल कोर्ट ने बंधु तिर्की को दोषसिद्ध करार देने पर जन प्रतिनिधित्व नियम 1951 की धारा-8 तथा संविधान के अनुच्छेद 191 (1)(e) के प्रावधान के तहत 28 मार्च 2022 के प्रभाव से झारखंड विधानसभा की सदस्यता खत्म की जाती है। अधिसूचना जारी होने के बाद संबंधित सूचना चुनाव आयोग को भेजी जाएगा।