8 दिसंबर 2020 को झारखंड में दुमका जिले के काठीकुंड थाना क्षेत्र के घासीपुर गांव में एक पति को बंधक बनाकर 10 दरिंदों ने उसकी पत्नी से गैंगरेप किया था। इस मामले में 31 मई 2022 को दुमका के द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार मिश्रा की अदालत ने 10 दोषियों को 25-25 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपियों पर 3.10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर सभी दोषियों को ढाई-ढाई साल अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। इस केस में दो नाबालिग आरोपियों का मामला जेजेबी कोर्ट में चल रहा है।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनाई गई सजा
सामूहिक दुष्कर्म कांड की सजा सुरक्षा के दृष्टिकोण से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनाई गई। दोषियों को सशरीर अदालत में पेश नहीं किया गया था। अदालत में दोषियों के परिजनों की भीड़ लगी हुई थी। सजा सुनाने के वक्त परिजनों की निगाहें कोर्ट पर ही टिकी हुई थीं। सजा सुनने के साथ ही आरोपियों के परिजनों के चेहरों पर मायूसी छा गई थी। परिजनों को उम्मीद थी कि सभी की रिहाई हो जाएगी, पर ऐसा हुआ नहीं।
यह अन्य सजाएं भी मिली हैं
इसके साथ ही कोर्ट ने धारा 354 के तहत पांच वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये का जुर्माना अदा करने की भी सजा सुनाई। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर एक साल अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। कोर्ट ने धारा 342 के तहत दोषी पाकर सभी दोषियों को एक साल की कारावास और एक हजार रुपये जुर्माने की भी सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर एक माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
पति की आंखों के सामने हुआ था गैंगरेप
घटना के दिन महिला अपने पति के साथ घासीपुर हाट से घर लौट रही थी। वापस लौटने के दौरान अंधेरा होने पर युवकों ने दंपती को एक सुनसान क्षेत्र में पकड़ कर पति को बंधक बना लिया। पति की आंखों के सामने युवकों ने पत्नी से गैंगरेप किया था। इस मामले में 16-17 अज्ञात युवकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जांच में 12 युवकों की संलिप्तता सामने आई थी, जिसमें दो आरोपी नाबालिग मिले। दोनों नाबालिगों का मामला जेजेबी कोर्ट में अलग से चल रहा है।