Jharkhand (झारखंड) के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन ने 30 मार्च को रामनवमी, सरहुल और अन्य धार्मिक जुलूस निकालने की हरी झंडी तो दे दी है, मगर निर्धारित गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी है। इसके तहत एक जुलूस में 100 लोगों को शामिल होने की छूट है। साथ ही जुलूस के दौरान म्यूजिक या डीजे बजाने पर रोक है। इसके अलावा धार्मिक जुलूस शाम 6 बजे तक ही निकाले जाएंगे। इस संबंध में राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने गाइडलाइन जारी की है।
जानें गाइडलाइंस के मुख्य बिंदु
गाइडलाइन में मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करते हुए जुलूस में शामिल होने की बात कही गई है। धार्मिक जुलूस निकाले जाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट या इस संबंध में उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी की पूर्व सहमति अनिवार्य होगी। एक जुलूस में 100 लोग से अधिक नहीं शामिल होंगे। अगर एक स्थान पर एक से अधिक बार जुलूस निकलता है या जुलूस के स्वागत के लिए व्यवस्था की जाती है, तो वहां लोगों की संख्या 1000 से अधिक नहीं होगी।