Ranchi news : झारखंड हाई कोर्ट ने चाईबासा की निचली अदालत द्वारा 30 जनवरी को चचेरे भाई की हत्या मामले में सालुका हेंब्रम को सुनायी गयी फांसी की सजा को कंफर्म करने को लेकर राज्य सरकार की अपील एवं अपीलकर्ता सालुका हेम्ब्रम की अपील पर शनिवार काे फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट के खंडपीठ ने हत्या के दोषी सालुका हेम्ब्रम की फांसी की सजा को संशोधित करते हुए उसे आजीवन कारावास में बदल दिया।
अपने आदेश में खंडपीठ ने कहा कि यह घटना नशे की हालत में की गयी थी, जो रेयरेस्ट का रेयर की श्रेणी में नहीं आता है। अपीलकर्ता का कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है और वह समाज के लिए खतरा भी नहीं है।
चाईबासा की अदालत ने फांसी की सजा सुनायी थी
अपीलकर्ता सालुका हेम्ब्रम ने चाईबासा की निचली अदालत द्वारा दोषी करार दिये जाने और फांसी की सजा सुनायी जाने के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। चाईबासा कोर्ट ने फांसी सजा के साथ-साथ सालुका हेम्ब्रम पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। यह मामला 2019 का है। सालुका हेम्ब्रम पर जमीन विवाद में चचेरे भाई की हत्या का आरोप था। यह घटना 11 सितम्बर, 2019 की है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा थाना क्षेत्र निवासी रामधन हेम्ब्रम की दाउली से काटकर हत्या कर दी गयी थी। मृतक की पत्नी चारिबा हेंब्रम के बयान पर इस सम्बन्ध में गोइलकेरा थाने में सालुका हेम्ब्रम के खिलाफ हत्या को लेकर कांड संख्या 25/ 2019 दर्ज हुआ था।