Jharkhand top news, Jharkhand latest Hindi news, Ranchi top news, Ranchi latest Hindi news, Ranchi Top news : झारखंड हाई कोर्ट ने राजस्व विभाग में सर्किल इंस्पेक्टर से सर्किल आॅफिसर के पद पर होनेवाले प्रमोशन पर लगी रोक को हटा लिया है। कोर्ट ने 16 सितम्बर 2021 को सर्किल इंस्पेक्टर से सर्किल आॅफिसर पद पर प्रमोशन पर रोक लगायी थी। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाले खंडपीठ ने मामले में सोमवार को राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए सर्किल इंस्पेक्टर से सर्किल आॅफिसर पद पर राजस्व विभाग में प्रमोशन पर लगी रोक हटाते हुए राज्य सरकार को प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई फरवरी 2024 निर्धारित की है। हाई कोर्ट के इस निर्देश के बाद झारखंड के करीब 80 सर्किल इंस्पेक्टरों, जो अंचल अधिकारी बनने की सभी अर्हताओं को पूरा करते हैं, उनका प्रमोशन हो पाना अब सम्भव हो पायेगा। ऐसे में इस फैसले के बाद सर्किल इंस्पेक्टरों में हर्ष का माहौल है।
नियुक्ति वर्ष 2004 में हुई थी
उल्लेखनीय है कि सरवन कुमार झा की नियुक्ति वर्ष 2004 में राजस्व विभाग में राजस्व कर्मचारी के रूप में हुई थी। वर्ष 2016 में उन्हें सर्किल इंस्पेक्टर के पद पर प्रोन्नति दी गयी, लेकिन अगले प्रमोशन के लिए राजस्व विभाग में आठ वर्ष की कालावधि होना एवं एक साल सर्किल इंस्पेक्टर के पद में होना आवश्यक था। उस दौरान आठ वर्ष की कालावधि किसी अन्य कर्मी के नहीं होने की वजह से किसी सर्किल इंस्पेक्टर की सर्किल आॅफिसर के पद पर प्रोन्नति नहीं हो पा रही थी। इसे देखते हुए इस शर्त में बाद में छूट प्रदान की गयी।