Jharkhand latest Hindi news: निलम्बित आईएएस पूजा सिंघल ने शनिवार को जमानत की अवधि पूरी होने के बाद ईडी के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत में शनिवार को सरेंडर किया। इसके बाद अदालत ने पूजा सिंघल को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद चार जनवरी को पूजा सिंघल आठ माह बाद जेल से बाहर आयी थीं। बेटी के इलाज के लिए उन्हें एक माह के लिए सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत प्रदान की गयी थी। इस दौरान उन्हें झारखंड से बाहर रहने का निर्देश दिया गया था। गुरुवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी कोर्ट में हाजिर हुई थीं। कोर्ट ने इनके आरोप गठन के बिन्दु पर सुनवाई के लिए आठ फरवरी की तिथि निर्धारित की है।
ईडी ने अदालत में पूजा सिंघल सहित अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। आरोप पत्र में बताया गया है कि चतरा, खूंटी और पलामू डीसी रहते हुए पूजा सिंघल के खाते में सैलरी से 1.43 करोड़ अधिक थे। ईडी ने इन तीनों जिलों में उनके डीसी के कार्यकाल के दौरान के अलग-अलग बैंक खातों और दूसरे निवेश की जानकारी जुटायी। 11 मई 2022 को ईडी ने पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया था।