Ranchi news, Jharkhand news : झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को पोड़ैयाहाट में सड़क जाम करने के मामले में राहत मिली है। अदालत ने मामले में निशिकांत दुबे को आरोप मुक्त कर दिया हैं। शुक्रवार को निशिकांत दुबे को आरोप मुक्त करने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने निचली अदालत के आदेश को रद कर दिया है। अदालत ने कहा कि प्रार्थी पर कोई आपराधिक मामला नहीं बनता है। विरोध प्रदर्शन करना मौलिक अधिकार है। वर्ष 2009 में निशिकांत दुबे पर सड़क जाम कर प्रदर्शन करने और सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी की गई थी। इस मामले में गोड्डा कोर्ट वर्ष 2013 में संज्ञान लिया था और उनके खिलाफ आरोप तय भी किया गया था। आरोप गठन को निशिकांत दुबे ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।
सड़क जाम मामले में निशिकांत दुबे हुए आरोप मुक्त
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