Ranchi news : झारखंड हाई कोर्ट के आदेश पर प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने 64 शिक्षकों का स्थानांतरण किया है। निदेशालय ने बुधवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी। जारी की गई अधिसूचना में कहा गया है कि चूंकि इन शिक्षकों का स्थानांतरण उनके आवेदन पर हुआ है, इसलिए उन्हें स्थानांतरण भत्ता देय नहीं होगा। उनका वेतनमान वही होगा, जिस वेतनमान पर वे वर्तमान में कार्यरत हैं। संबंधित शिक्षक नव पदस्थापन विद्यालय में पूर्व से पदस्थापित शिक्षकों से वरीयता में भी कनीय होंगे।
हाईकोर्ट के आदेश पर 64 शिक्षक किए गए इधर से उधर
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